एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत, ईडी लौटाएगी जब्त संपत्ति …

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मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसके साथ ही अपीलेट ट्रिब्यू्नल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जब्त की गयी संपत्ति को लौटाने का आदेश दिया है.

ईडी ने प्रफुल्ल पटेल के 12वें और 15वें फ्लोर के कुछ फ्लैट्स को सीज किया था. इनमें से कुछ हवाई अड्डा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अधीन आए थे. उन्हें अब वापस लौटाने का आदेश दिया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, प्रफुल्ल पटेल के फ्लैट्स की कीमत लगभग 180 करोड़ रुपये है. प्रफुल्ल पटेल की पत्नी वर्षा पटेल और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर के नाम पर ये संपत्ति रजिस्टर की गई थीं.

ईडी ने प्रफुल्ल पटेल पर किस तरह के आरोप लगाए?

ईडी ने कहा कि, ड्रग माफिया इकबाल मिर्ची की विधवा से ये संपत्ति अवैध रूप से मिली थी. SAFEMA या विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम से निपटने वाले अपीलीय ट्रिब्यूनल ने ये आदेश पारित किए. ईडी ने पहले एनसीपी नेता और उनके परिवार को दक्षिण मुंबई के पॉश वर्ली में सीज हाउस की 12वीं और 15वीं मंजिलों से गिरफ्तार कर लिया था. एनसीपी में अजित पवार गुट के एनसीपी नेता हैं, शरद पवार के भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं.

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प्रफुल्लक पटेल के खिलाफ कार्रवाई अवैध थी – कोर्ट

न्यायाधिकरण ने ईडी के कुर्की आदेश को खारिज करते हुए कहा कि, ”प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ जांच एजेंसी की कार्रवाई अवैध थी क्योंकि संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल नहीं थीं और मिर्ची से जुड़ी नहीं थीं. अपने आदेश में न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि सीज हाउस में मेमन और उनके दो बेटों की 14,000 वर्ग फुट की संपत्ति अलग से कुर्क की गई थी. इसलिए प्रफुल्ल पटेल की अन्य 14,000 वर्ग फुट की संपत्ति को दोहरी कुर्की की जरूर

 

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