मुख्तार अंसारी को बड़ी रहत, हत्या के प्रयास मामले में गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने किया बरी

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वाराणसी: यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी रहत मिली है. दरअसल कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को हत्या की कोशिश के मामले में दोष मुख्त करार दिया गया है. वैसे तो इस मामले की बहस 6 मई की ही पूरी हो गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 17 मई की तारीख को निर्धारित किया था और आज उसकी सुनवाई में मुख्तार को इस मामले मे कोर्ट ने बरी कर दिया है. अब यह सवाल यह उठता है कि, क्या अब मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आ सकेगा.

गौरतलब है कि पूरा मामला वर्ष 2009 का है. मीर हसन ने मुहम्मदाबाद थाने में सोनू यादव के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था. इस केस की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्तार पर धारा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था. मुख्तार पर हत्या की साजिश रचने का आरोप था. इस केस में लंबी बहस चली और दोनों पक्षों की ओर से अपने-अपने तर्क कोर्ट के सामने रखे गए, जिसके बाद अदालत ने मुख्तार को इस केस में बरी कर दिया है. सोनू यादव को पहले ही बरी किया जा चुका है.

क्या अब मुख्तार अंसारी जेल से बाहर आएगा…

हत्या की कोशिश मामले में निर्दोष साबित होने बाद भी मुख्तार अंसारी का फिलहाल जेल से बाहर आना संभव नहीं है. इसकी वजह से है कि मुख्तार पर गैंगस्टर के एक और मामले में भी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. मुख्तार ने अदालत में अपना पक्ष रख दिया है, जिसके बाद इस केस में अगली तारीख 20 मई मुकर्रर की गई है. ये केस करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की 2009 में हुई हत्या से जुड़ा हुई है. कोर्ट 20 मई को इस पर फैसला सुना सकती है. इसके साथ ही पिछले दिनों मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक और मामले में दस साल की सजा सुनाई जा चुकी है. जिसमें कोर्ट ने उस पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया था. जाहिर है कि ऐसे में मुख्तार का जेल से बाहर आना संभव नहीं है.

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