बीजेपी को कोर्ट से बड़ी राहत दिल्ली मेयर को हाईकोर्ट ने दिया करारा झटका
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में लगातार सियासी संग्राम जारी है. जिसमे सीएम केजरीवाल के आवास पर रिनोवेशन का खर्च और केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए अध्यादेश को लेकर प्रमुख दोनों दाल आमने -सामने हैं. जहां सीएम केजरीवाल अध्यादेश को लेकर विपक्ष के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं. वहीं दूसरी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जाचेतना यात्रा के जरिए जन-जन तक पहुंचकर आम आदमी पार्टी पर घोटालों का आरोप लगा रही है. इसी बीच दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी के 6 स्थायी समिति सदस्यों के चुनाव को लेकर बड़ी राहत मिली है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मेयर के फैसले को किया खारिज…
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली मेयर के दिए गए फैसले को ख़ारिज कर दिया है. दरअसल, दिल्ली मेयर ने डिप्टी मेयर चुनाव के बाद प्रस्तावित स्थायी समिति के चुनाव को दोबारा करवाने का निर्णय लिया था लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले को खारिज करते हुए कहा कि मेयर का दोबारा चुनाव कराने का फैसला लेना उनकी कानून में निहित शक्तियों के दायरे से बाहर था इसके अलावा परिणाम घोषित करने के लिए भी कोर्ट ने आदेशित किया है.
बीजेपी ने फैसले का किया स्वागत…
कोर्ट के आदेश आने के बाद से बीजेपी को एमसीडी में बड़ी राहत मिली है जहां डिप्टी मेयर पदों पर पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अधीन है वहीं बीजेपी के निर्वाचित पार्षद स्थाई समिति चुनाव के लिए लगातार संगर्ष कर कर रहे थे. कोर्ट से फैसला आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने फैसला का स्वागत किया इसके अलावा आम आदमी पार्टी मेयर डॉक्टर शैली ओबेरॉय ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर कहा कि वह दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले का सम्मान करती हैं और दिल्ली के बेहतर विकास के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है.
फिर होगी टकराव की स्थिति…
भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी विधानसभा के साथ-साथ एमसीडी में भी आमने-सामने है. दिल्ली हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों का परिणाम घोषित करना अनिवार्य होगा और सदस्यों के कार्यकाल को भी नए सिरे से घोषित करना होगा ऐसे में मौजूदा स्थिति देखते हुए यह आसान नहीं होगा इसलिए एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है.
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