आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में बंद

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दिल्ली: दिल्ली शराब नीति मामले से जुडी बड़ी खबर सामने आ रही है. आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट से तीन जजों की बेंच ने संजय सिंह को जमानत दे दी है. शराब नीति घोटाले मामले में संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में बंद थे.

कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने दी जमानत

बता दें कि आज संजय सिंह के मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच कर रही थी. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ED से पूछा कि संजय सिंह को जेल में रखने की जरूरत क्या है. वहीं, उनके वकील ने कहा कि- संजय पर मनी लॉन्ड्रिंग की पुष्टि नहीं हुई है जिसके बाद भी वह छह महीने से जेल में बंद है.

संजय को कोर्ट ने क्यों दी जमानत ?…

बता दें कि संजय सिंह को कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि हम संजय सिंह को जमानत देते हैं क्यों कि “मतलब एएसजी का कहना है कि पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत ईसीआईआर के तहत होने वाली कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने के मामले में ईडी को कोई आपत्ति नहीं है ?” इसके साथ ही कोर्ट ने कहा, “हम वर्तमान अपील स्वीकार करते हैं और संजय सिंह को सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हैं.

राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं संजय- कोर्ट

बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि संजय सिंह जमानत के दौरान राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं. कोर्ट ने कहा, “हम रिकॉर्ड करते हैं कि रियायत उनके तर्क शुरू करने से पहले ही दी गई थी.” इस पर ईडी की तरफ से पेश हुए एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ” मेरे पास बहस योग्य मामला है लेकिन हम रियायत दे सकते हैं.”

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ED ने नहीं किया विरोध…

गौरतलब है कि ED ने संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. साथ ही ED ने हाई कोर्ट में इस संबंध में दायर की गई याचिका का विरोध भी किया था. जबकि संजय सिंह ने तीन महीने से हिरासत का हवाला देते हुआ कहा था उनपर कोई अपराध नहीं मिला है.

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