मानहानि मामले में बेंगलुरू कोर्ट ने राहुल को दी जमानत…

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बेंगलुरू कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है, मानहानि मामले में आज बेंगलूरू कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है. बीते 1 जून को बेंगलुरू कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में 7 जून को पेश होने का आदेश दिया था. जिसकी सुनवाई की तारीख पर आज सुबह ही राहुल गांधी बेगलुरू पहुंच गए थे. दरअसल, कर्नाटक भाजपा द्वारा 2023 के राज्य विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख समाचार पत्रों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में मानहानि के मुकदमे में राहुल गांधी को 7 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था. इस विज्ञापन में तत्कालीन बीजेपी सरकार पर 2019-2023 के दौरान व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे.

राहुल गांधी को कोर्ट में पेश होने का दिया था आदेश

भाजपा महासचिव केशव प्रसाद ने कथित झूठे विज्ञापनों पर मानहानि का मामला दायर किया था. 1 जून को सिद्धारमैया और शिवकुमार कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान पेश हुए, लेकिन राहुल गांधी नहीं आए थे. भाजपा के अधिवक्ताओं ने सीआरपीसी 205 के तहत राहुल गांधी को छूट नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि वह दूसरी बार नहीं आए हैं.इस दलील के जवाब में कांग्रेस के अधिवक्ता ने कहा कि, राहुल गांधी नई दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में भाग ले रहे हैं और लोकसभा चुनाव में भी लगे हुए है. उनका अनुरोध था कि शनिवार, 1 जून को होने वाली सुनवाई में छूट दे दी जाए. उन्होंने कहा कि, अगली तारीख पर कांग्रेस नेता उपस्थित होंगे, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को 7 जून को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था.

जानें क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, भाजपा ने इन कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था कि, वे तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे विज्ञापन दिये थ. भाजपा ने शिकायत में कहा कि, कांग्रेस ने पिछली सरकार के खिलाफ एक “भ्रष्टाचार रेट कार्ड” भी जारी किया था, जिसमें सभी लोक निर्माण कार्यों में ४० प्रतिशत कमीशन लेने का आरोप लगाया गया था. भाजपा ने आरोप लगाया कि, राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर यह ‘‘अपमानजनक विज्ञापन’’ पोस्ट भी किया था.

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वही बेंगलुरू कोर्ट में हुई 1 जून की सुनवाई में कोर्ट ने समक्ष सिद्धारमैया और शिवकुमार पेश हुए थे.जिसके बाद मामले के सुनवाई के बाद कोर्ट ने इन दोनों नेताओं को इस मामले में जमानत दे दी थी. वही न्यायाधीश केएन शिवकुमार ने राहुल गांधी को 7 जून को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था. वही राहुल गांधी के वकील ने पिछले हफ्ते की सुनवाई में पेश होने से छूट की मांग की, जिसे शिकायतकर्ता पक्ष ने बार-बार नकार दिया.

 

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