Ashneer Grover ने कोर्ट में मांगी माफी, लगा इतने लाख का जुर्माना

भारतपे के खिलाफ पोस्ट पर हुआ था एक्शन

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Ashneer Grover : सोशल मीडिया पर भारतपे के खिलाफ पोस्ट के अपराध के चलते बीते मंगलवार को भारतपे के पूर्व प्रबंधक निदेशक और सह – संस्थापक अशनीर ग्रोवर पर कार्यवाही की गयी थी. इस मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट ने आज भारतपे मालिक पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके साथ ही अशनीर ने अदालत को आश्वासन दिया है कि, वह ऐसा कभी भी नहीं करेंगे. वहीं अशनीर ने भारतपे के खिलाफ की गयी पोस्ट के लिए हाईकोर्ट से भी मांफी मांगी है.

बार और बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा है कि, वह अश्नीर ग्रोवर के आचरण से स्तब्ध है और उसके आदेशों का उल्लंघन करने के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कई विवादों में घिरे ग्रोवर ने भारतपे के हालिया सीरीज ई फंडिंग राउंड में शामिल इक्विटी आवंटन और माध्यमिक घटकों के बारे में सोशल मीडिया पर विवरण साझा किया था.

कंपनी की गोपनीयता भंग करने का था आरोप

टाइगर ग्लोबल के नेतृत्व में और ड्रैगनियर इन्वेस्टर ग्रुप की भागीदारी वाले इस फंडिंग राउंड ने 370 मिलियन डॉलर जुटाए और फिनटेक फर्म का मूल्य 2.86 बिलियन डॉलर आंका गया. इसके साथ ही भारतपे के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि ग्रोवर के कार्यों ने उनके रोजगार समझौते में उल्लिखित दायित्वों का उल्लंघन किया है. यह दावा करते हुए कि उन्होंने कंपनी के बारे में गोपनीय जानकारी का खुलासा किया है.

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जबकि ग्रोवर ने पोस्ट हटा दी है. भारतपे का तर्क है कि उनके इस्तीफे के बाद भी उनके पास कंपनी की गोपनीय जानकारी बनी हुई है, जिससे उनके रोजगार समझौते की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है. न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने हालिया सुनवाई की अध्यक्षता की, जिसके दौरान ग्रोवर के वकील ने कथित तौर पर गोपनीयता के उल्लंघन के लिए उनकी ओर से माफी मांगी. ईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत ने माफी स्वीकार कर ली, लेकिन ग्रोवर के पास अभी भी गोपनीय जानकारी रखने का मामला आगामी सुनवाई में उठाया जाएगा.

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