बड़ी राहत, पूर्वांचल के माफिया के बेटे को मिली जमानत…
ABBAS ANSARI: पूर्वांचल के माफिया रहे मुख़्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को प्रयागराज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने अब्बास की जमानत याचिका मंजूर कर ली है. जान से मारने की धमकी देकर अबू फखर खान नाम के एक शख्स की जमीन अपने नाम कराने के मामले में दर्ज एफआईआर पर हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. अब्बास अंसारी के साथ ही उसके मामा आतिफ रजा उर्फ़ सरजील रज़ा और करीबी अफरोज को भी जमानत मिली. इन तीनों की अर्जियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने एक अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.
जस्टिस राजवीर सिंह की बेंच ने दिया फैसला…
बता दें कि इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस राजवीर सिंह की बेंच ने फैसला सुना दिया है. गौरतलब है कि जमानत मिलने के बाद भी अब्बास अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे. ईडी के एक मामले के चलते अब्बास अभी जेल में ही रहेंगे जबकि उनके मामा और करीबी रिहा होकर बाहर आ जाएंगे.
जानें क्या था मामला ?…
बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी, उनकी पत्नी अफशां अंसारी, विधायक बेटे अब्बास अंसारी, साले आतिफ रजा व अनवर शहजाद और अंसारी परिवार के करीबी अफरोज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी. इनके खिलाफ ठगी, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, जमीन व पैसे हड़पने और साजिश रचने का आरोप था.
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आरोप लगाया गया था कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू फखर खान की बेशकीमती जमीन थी. मुख्तार अंसारी ने अपने दोनों सालों को भेज कर 2012 में अबू फखर खां को लखनऊ जेल बुलवाया था. जमीन अपने बेटे अब्बास अंसारी के नाम करने का दबाव बनाया और जमीन न बेचने पर हत्या की धमकी दी थी.