‘निर्भया’ के दोषी मुकेश के सभी कानूनी विकल्प खत्म, अब फांसी होनी तय

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निर्भया के दोषियों में से एक मुकेश सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे अब तो यह तय हो गया कि मुकेश को हर हाल में फांसी लगेगी।

निर्भया मामला में उच्चतम न्यायालय ने दोषी मुकेश की, राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर अपील खारिज की।

SC ने कही ये बात-

उच्चतम न्यायालय ने निर्भया मामले पर कहा कि जेल में कथित पीड़ा का सामना करने को राष्ट्रपति के दया याचिका खारिज करने के खिलाफ आधार नहीं बनाया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दया याचिका के शीघ्र निपटारे का मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति ने सोच-समझकर फैसला नहीं किया।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्भया मामले में सुनवाई अदालत, उच्च न्यायालय और शीर्ष अदालत के फैसले तथा प्रासंगिक रिकॉर्ड राष्ट्रपति के समक्ष गृह मंत्रालय की ओर से पेश किए गए।

निर्भया में 4 दोषियों को होनी है फांसी-

बता दें कि निर्भया केस में छह लोग दोषी थी। इनमें से एक राम सिंह ने जेल में सुसाइड कर लिया था। एक अन्य नाबालिग अपनी सजा काटकर बाहर आ चुका है। वहीं चार को फांसी की सजा मिली है।

इसमें पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर शामिल है। निर्भया के दोषियों को पहले 22 जनवरी को फांसी होनी थी। लेकिन दया याचिका की वजह से मामला अटक गया। अब दोषियों के खिलाफ 1 फरवरी का डेथ वारंट जारी हुआ है।

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