अयोध्या मामले में मध्यस्थता की कोशिश नाकाम, SC ने सुनाया अपना फैसला
अयोध्या रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में 6 अगस्त से नियमित सुनवाई होगी। यह सुनवाई खुली अदालत में होगी।
रोजाना होगी सुनवाई-
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि मध्यस्थता का कोई नतीजा नहीं निकला और अब सुनवाई पूरी होने तक रोजाना इस पर सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैनल को सौंपा गया मकसद पूरा नहीं हो पाया है। वह कोई सुलह या समझौता पेश नहीं कर सका है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।
सीलबंद लिफाफे में पेश की थी रिपोर्ट-
बता दें कि मंदिर विवाद पर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच आम सहमति बनाने के लिए अयोध्या मध्यस्थता पैनल को 31 जुलाई तक का समय दिया गया था।
अयोध्या मध्यस्थता पैनल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में अंतिम रिपोर्ट सौंपी।
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