दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

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दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार(refused) कर दिया है। दागी नेताओं के चुनावी समर में उतरने से रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि यह संसद का काम है।

राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने का काम करे

चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह संसद का काम है कि वह राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने का काम करे। वह इस पर कानून बना सकती है, लेकिन हम ऐसा फैसला नहीं ले सकते।

दागी नेताओं के चुनाव लड़ने पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कानून बनाना संसद का काम है। वह ही इस पर रोक लगाने का काम करे। उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज आपाराधिक केसों की जानकारी देनी होगी। पार्टियों को चुनाव में उतरे उम्मीदवारों के बैकग्राउंड की जानकारी इंटरनेट और मीडिया पर देनी चाहिए।

खुद पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी

चुनाव आयोग का फॉर्म बोल्ड लेटर्स में भरा जाना चाहिए। उम्मीदवारों पर दर्ज आपराधिक मामलों के संबंध में पार्टियों को भी जानकारी होनी चाहिए। उम्मीदवारों की ओर से अपनी बैकग्राउंड और खुद पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी देना जरूरी है।

राजनीति के आपराधीकरण में इजाफा हो रहा है। इस पर रोक लगनी ही चाहिए। भ्रष्टाचार आर्थिक आतंकवाद की तरह से है। किसी को चुनाव लड़ने से सिर्फ चार्जशीट दाखिल होने पर नहीं रोका जा सकता। साभार

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