बेघर होंगे यूपी के ये दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्री
अब प्रदेश के कई दिग्गज पूर्व मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को अपने अपने सरकारी आवास खाली करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पू्र्व मंत्रियों को सरकारी बंगला देने का उत्तर प्रदेश सरकार का नियम खारिज कर दिया है। साथ ही जल्द ही सरकारी आवासों को खाली किये जाने के निर्देश भी दे दिये है।
पूर्व मुख्मंत्री मायावती का सरकारी आवास
इन मंत्रियों को खाली करना होगा बंगला
सपा के मुखिया मुलायम सिंह यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, अखिलेश यादव, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के अलावा राजनाथ सिंह और एनडी तिवारी को भी अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिये आवास सुविधा को समाप्त कर दिया है।
पूर्व मुख्मंत्री राजनाथ सिंह का सरकारी आवास
Also Read : कर्नाटक चुनाव : दागियों की सूची में भाजपा उम्मीदवार आगे
जिसके बाद अखिलेश सहित सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने होंगे। इसके पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास का नियम रद्द कर दिया था लेकिन तब यूपी की तत्कालीन अखिलेश सरकार नया कानून ले आई थी।
पूर्वमुख्मंत्री कल्याण सिंह का सरकारी आवास
एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी
लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास सुविधा से वंचित कर दिया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के कानून को अमान्य घोषित किया। यहां फिलहाल छह पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास हजरतगंज के पॉश इलाके में कई-कई एकड़ में बने बड़े-बड़े सरकारी बंगले हैं।
पूर्वमुख्मंत्री एनडीतिवारी का सरकारी आवास
इन बंगलों पर इनको जीवन भर रहने का अधिकार दिया गया था। इसी अधिकार को गैरकानूनी मानते हुए ‘लोक प्रहरी’ नामक एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2017 में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी खर्च पर इस तरह के बंगले देना गैरकानूनी है। इस पर हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में उसका पक्ष जानना चाहा था।
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)