पान, गुटखे से मुहं किया लाल तो मतदान केंद में नहीं होगी एंट्री
उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने एक ऐसा फैसला लिया है जो कई लोगों को शायद रास नहीं आएगा। इसके तहत मुंह में पान- गुटखा घुलाए अगर कोई शख्स वोट डालने पहुचेगा तो बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी या फिर पीठासीन अधिकारी उसे वोट डालने से रोक देंगे। इतना ही नहीं चुनाव की अवधि तक अधिकारी व कर्मचारी भी धूम्रपान नहीं कर सकेंगे। यदि जांच में ऐसा करते कोई पाया गया तो कोटपा एक्ट के तहत उन पर कार्रवाई होना तय है।
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डीएम ने दिया आदेश
निकाय चुनाव को लेकर हेडक्वार्टर के निर्देश पर डीएम वाराणसी ने डिस्ट्रिक्ट के सभी मतदान केंद्रों को धूम्रपान निषेध घोषित कर दिया है। निर्देशों को शतप्रतिशत फॉलो करने के लिए एसएसपी सहित समस्त विभागों को लेटर जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के तहत जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को इस पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब मतदाता वोट डालने पहुंचेंगे तो उन्हें अवेयर करते हुए धूम्रपान निषेध के पोस्टर भी बूथ पर चस्पा मिलेंगे। तंबाकू, धूम्रपान निषेध संबंधित संदेश चस्पा करने की जिम्मेदारी डीएम योगेश्वर राम मिश्र ने स्वास्थ्य, शिक्षा और सूचना विभाग को सौंपी है। कुछ स्कूल में तो तंबाकू से होने वाले नुकसान पर विभिन्न प्रकार के श्लोगन व चित्र भी बनाएं जा रहे हैं।
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वोटर होगे सीसीटीवी की नज़र में
सभी मतदान केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में होंगे। लिहाजा यह देखना और भी आसान होगा कि गुटखा- पान का सेवन करके लोग वोट करने तो नहीं पहुच रहे हैं। बहरहाल, एसएसपी को जारी लेटर में यह भी निर्देशित किया गया है सुरक्षा में तैनात अफसर सहित जवान खुद इसकी जिम्मेदारी लेंगे और गुटखा- पान का सेवन करने वालों को बूथ के अंदर नहीं होने देंगे।