नकलचियों सावधान ! यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में रहेगा कड़ा पहरा

54.38 लाख विद्यार्थी देंगे परीक्षा

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उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान नकल और अनुचित साधनों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 2024 लागू किया गया है.

इस नए अधिनियम के तहत परीक्षा की शुचिता भंग करने, प्रश्नपत्र लीक कराने और साल्वर गिरोह के जरिए नकल कराने जैसे अपराधों पर आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा. इस संबंध में यूपी बोर्ड सचिव भगवती सिंह की तरफ से सभी क्षेत्रीय अपर सचिवों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को जल्द निर्देश जारी किए जाएंगे.

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1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना

आपको बता दें कि पहली बार अपराध करने पर दोषियों को 3 से 14 साल तक की सजा और 10 लाख से 25 लाख रुपये तक जुर्माना देना होगा. यदि यह अपराध दोबारा होता है तो दोषियों को आजीवन कारावास और 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का उपयोग

यूपी बोर्ड परीक्षा में इस बार अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी होगी और प्रश्नपत्रों के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा.

54.38 लाख विद्यार्थी देंगे परीक्षा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप, नकलविहीन और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. 2025 की परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसमें कुल 54.38 लाख विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है.

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