अतुल सुभाष केस: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरोपी निकिता सिंघानिया ने दायर की अग्रिम जमानत याचिका

0

बेंगलुरू में कार्यरत एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, साला अनुराग और चाचा ससुर सुशील पर आरोप लगाए गए हैं. वहीं अब आरोपी निकिता सिंघानिया ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन चारों की अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है. इस याचिका पर सुनवाई बुधवार को हो सकती है.

सुसाइड नोट में अतुल ने लगाए थे ये आरोप

अतुल सुभाष ने आत्महत्या से पहले डेढ़ घंटे का वीडियो और 23 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर कई गंभीर आरोप लगाए. सुसाइड नोट में अतुल ने शादी के शुरुआती दौर से लेकर पत्नी से विवाद, दहेज उत्पीड़न, हत्या की धमकियों और सुसाइड के लिए उकसाने तक के सभी घटनाक्रमों का विस्तार से उल्लेख किया. उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी निकिता, सास निशा, साले अनुराग और चाचा ससुर सुशील ने मिलकर उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए.

कल बेंगलुरू पुलिस ने किया था नोटिस चस्पा

बेंगलुरू पुलिस की एक टीम मामले की जांच के लिए यूपी के जौनपुर गई थी, जहां आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा किया गया था. पुलिस ने नोटिस में लिखा था कि बेंगलुरू में दर्ज मामले में बयान देने के लिए आरोपियों को उपस्थित होना जरूरी है. हालांकि, जब पुलिस टीम वहां पहुंची, तो घरों पर ताला लटका हुआ पाया गया क्योंकि आरोपियों ने एक दिन पहले ही घर छोड़ दिया था. इसके बाद, पुलिस ने नोटिस चिपका दिया और आरोपियों को मामले में बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था.

Also Read: अतुल सुभाष केस में बेगलुरू पुलिस ने जौनपुर में निकिता के घर पर चस्पा किया नोटिस, तीन दिन के अंदर देना होगा जवाब

अतुल पर तीन मुकदमें लंबित

अतुल सुभाष पर जौनपुर अदालत में पत्नी निकिता द्वारा पांच मुकदमे दायर किए गए थे, जिनमें तलाक, हत्या, मारपीट और अप्राकृतिक यौन संबंध के आरोप थे. हालांकि, बाद में निकिता ने कुछ मुकदमे वापस ले लिए थे. वर्तमान में अतुल पर जौनपुर की अदालत में तीन मुकदमे लंबित हैं, जिनमें दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मामला भी शामिल है, जिसकी अगली सुनवाई 12 जनवरी 2025 को होगी.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More