दिल्ली को राहत नहीं, 2 दिसंबर तक लागू रहेगा ग्रैप-4 …

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नई दिल्ली: दिल्ली प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सुनवाई के बाद आदेश दिया कि दिल्ली में GRAP- 4 की पाबंदियां आगामी 2 दिसंबर तक लागू रहेंगी. यह पाबंदियां स्कूलों को छोड़कर सभी जगह लागू रहेंगीं. कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार GRAP – 4 को लगाने करने में असफल रही है. लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई हो.

18 नवंबर से लागू है प्रतिबन्ध…

बता दें कि 18 नवंबर से सुबह आठ बजे से ग्रेप चार की पाबंदियां लगी हुई हैं. इसके तहत दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा है. एनसीआर में सड़क, फ्लाईओवर सहित विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य पर भी रोक लगी हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल के खोले जाने को इससे अलग रखा है. वहीं कोर्ट ने सोमवार को सीएक्यूएम से स्कूलों को खोले जाने पर विचार करने को कहा था.

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दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में

बता दें, दिल्ली में गुरुवार सुबह प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी देखी गई थी और हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई थी. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, सुबह 9 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 313 दर्ज किया गया, जबकि बुधवार को सुबह 9 बजे यह 301 था. राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की मोटी परत छाई रही.

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