दिल्ली: अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, लागू रहेगा GRAP-4

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नई दिल्ली: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अभी दिल्ली में GRAP-4 की व्यवस्था लागू रहेगी. कोर्ट ने AQI कमिटी को स्कूल खोले जानें या ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखने के लिए कल तक का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी. कोर्ट ने कहा जब तक एक्यूआई में गिरावट नहीं आ जाती तब तक हम स्टेज 3 या स्टेज 2 पर जाने का आदेश नहीं देंगें.

कोर्ट ने दिया मुकदमा चलाने के निर्देश…

कोर्ट ने कहा कि सभी 13 अदालत आयुक्तों को काम जारी रखने दें. यह साफ़ है कि ग्रैप IV के खंड 1 से 3 के तहत कदमों को लागू करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया है. इस प्रकार खंड 1 से 3 में अधिकारियों की ओर से एक गंभीर चूक है. हम ऐसे सभी दिल्ली सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धारा 14 का मुकदमा चलाने का निर्देश देंगे, जिन्होंने इसका उल्लंघन किया है.

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हमें सरकार का आदेश दिखाएं…

सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि, ट्रकों की जांच निजी ऑपरेटर द्वारा की जा रही थी जिसके लिए कोई पुलिस बल नहीं लगाया गया था. जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि हमें दिल्ली सरकार का वह आदेश दिखाएं, जिसने इस तरह के अंकों के प्रबंधन के लिए टीमें जारी की थी. इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि नगर निगम कर्मचारी, नागरिक सुरक्षा कार्यकर्ता और दिल्ली पुलिस अधिकारी निकास बिंदुओं पर तैनात थे. इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि हमें पुलिस को दिए निर्देश दिखाएं. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे कोई निर्देश नहीं हैं, तो वे कैसे काम करेंगे.

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न स्टाफ न बैरियर…

कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट देखे बिना हम कह सकते हैं कि अभी भी कोई जांच बिंदु नहीं हैं. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम जानना चाहते थे कि क्या ऐसे चेक पोस्ट हैं, जो ऐसे ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाते हैं. कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली सरकार परिवहन विंग से कोई कर्मी नहीं था. जांच हो रही थी लेकिन यह कितना प्रभावी था यह देखना होगा. हमने सभी 83 चेक पॉइंट देखे और सभी के पास चेक पोस्ट की अलग परिभाषा थी. ट्रकों को रोकने के लिए बीच सड़क पर पुलिस वाले कूद रहे थे. पुलिस कर्मियों की भी जान खतरे में है, क्योंकि वहां कोई बैरिकेडिंग भी नहीं है.

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