खुशखबरी! माता -पिता को 50 लाख देगी योगी सरकार
लखनऊ: प्रदेश के योगी सरकार ने आज एक वादा पूरा कर दिया है. सीएम योगी ने 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस पर ऐलान किया था कि शहीद पुलिसकर्मियों को मिलने वाली अनुग्रह राशि देने में जो खामियां हैं उसे जल्द ही सुरुस्त किया जाएगा. उसे ठीक कर अब नया शासनादेश जारी कर दिया गया है. जिसमें कहा गया है कि अब शहीद अविवाहित पुलिसकर्मियों के माता-पिता को अब अनुग्रह राशि के तौर पर 50 लाख रुपए मिलेगा. महिला पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके पति या अन्य कानूनी वारिश को अनुग्रह राशि भी दी जा सकेगी.
शासनादेश के तहत खामियों को किया गया दूर
कहा जा रहा है कि योगी सरकार ने शासनादेश के तहत इन खामियों को दूर किया है और अब से पुलिस अफसर और पुलिसकर्मी के मौत के बाद पत्नी और उसके माता- पिता के जीवित होने पर यह राशि नहीं मिल पति थी लेकिन अब मिलने लगेगी.इसी तरह विवाहित महिला पुलिसकर्मी की मृत्यु पर उसके पति को वारिस नहीं माना जाता था.
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पत्नी नहीं जीवनसाथी का प्रयोग…
बता दें कि, सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में पत्नी के जगह जीवनसाथी शब्द का प्रयोग किया गया है. इस व्यवस्था से पति को भी समान लाभ मिलेगा. इसके अलावा शासनादेश में यह भी संशोधन किया गया है कि संबंधित कर्मचारी की मृत्यु पर जो भी अनुमन्य राशि है उसके कानूनन वारिस को मिल सकेगी. बता दें कि ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मृत्य पर 25 लाख तो वहीं जोखिम भरे कार्य के लिए शहीद होने पर 50 लाख की अनुग्रह राशि दी जाती है.
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परिवार को मिलेगा यह फायदा…
बता दें कि, माता-पिता जीवित नहीं तो पूरी राशि पत्नी को मिलेगी, पत्नी जीवित न होने पर पूरी राशि माता-पिता को मिलेगी. पत्नी और माता-पिता के जीवित न होने की स्थिति में पूरी राशि कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी. महिला पुलिसकर्मी के पति को और पति जीवित न होने पर वारिस को राशि दी जाएगी. अविवाहित पुलिसकर्मी के माता-पिता को पूरी राशि मिलेगी.