पी. चिदंबरम को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने लगाई ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम को आज हाईकोर्ट को बड़ी राहत मिल गई है. एयरसेल-मैक्सिस से जुड़े मनी लान्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को रोक लगा दी है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने चिदंबरम की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी.

चिदंबरम ने हाईकोर्ट से किया था अनुरोध…

ईडी के वकील ने याचिका पर आपत्ति जताई और कहा कि इस मामले में अभियोजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आरोप चिदंरम से संबंधित है, जिनका उनके आधिकारिक कर्तव्यों से कोई लेना-देना नहीं है. अंतरिम राहत के रूप में चिदंबरम ने निचली अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगाने का अनुरोध किया है.

ALSO READ : किया गया दावा जामा मस्जिद है श्रीहरिहर मंदिर, कोर्ट के आदेश के बाद हुआ सर्वे…

सीबीआई और ईडी ने लगाया है गंभीर आरोप

आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा था कि सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार एवं धन शोधन के मामलों में चिदंबरम तथा अन्य आरोपियों को तलब करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. ये मामले एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित हैं. यह मंजूरी 2006 में दी गई थी, जब चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे. सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री के तौर पर चिदंबरम ने अपनी क्षमता से परे जाकर समझौते को मंजूरी दी, जिससे कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचा और रिश्वत मिली.

ALSO READ : MahaKumbh 2025: कब और कहां लगेगा मेला, जानें स्नान की प्रमुख तिथियां…

सुप्रीम कोर्ट ने दिया था मंजूरी लेने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि ED को भी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की मंजूरी लेनी आवश्यक है. इसी आदेश के आधार पर हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाई है.

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More