सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा- ”GRAP 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई ”

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राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के उपायों को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया है कि, दिल्ली में ग्रैप 4 लागू करने में देरी क्यों हुई ? इस मामले की सुनवाई जस्टिस एएस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ द्वारा की जा रही है. साथ ही दिल्ली सरकार से कोर्ट ने पूछा कि, GRAP प्रणाली को लागू क्यों नहीं किया गया ? AQI 401 पार करते ही स्टेज 3 लागू होना चाहिए, यह 13 दिसंबर को हुआ था. इसके जवाब में दिल्ली सरकार के वकील ने बताया कि, ”राजधानी में आज से 4 लागू हो गया है.”

इन मामलों में इतना रिस्क कैसे ले सकते हैं ?- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में काउंसिल ने कहा है कि दो – तीन तक हमने एक्यूआई मॉनिटर किया था. इसके बाद में जस्टिस ने कहा है कि जैसे ही एक्यूआई 300 से 400 के बीच पहुंचा था, तुरंत ग्रैप को लागू कर देना था. आप इन मामलों में इतना रिस्क कैसे ले सकते हैं ?

इसके जवाब में काउंसिल ने कहा कि,” हमें उम्मीद थी कि इसमें कमी आएगी. इसपर जस्टिस ओका ने कहा है कि, क्या आप इस तरह जोखिम ले सकते हैं ? हल्के ढंग से कहें तो, क्या कोई आईएमडी विभाग पर भरोसा कर सकता है ? दिल्ली सरकार का वकील कौन है ? इसके बाद जीएनसीटीडी की ओर से वकील ज्योति मेंदीरत्ता पेश हुईं. कोर्ट ने कहा कि GRAP के चरण 4 को आज लागू कर दिया गया है और दवाओं और अन्य मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

कोर्ट ने जारी किया यह आदेश

दिल्ली सरकार के वकील को न्यायालय से कहा कि, ‘हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने क्या कार्रवाई की है ‘ भले ही AQI 450 से नीचे चला जाए, आप हमारी अनुमति के बिना स्टेज 3 से नीचे नहीं जाएंगे. स्टेज 4 जारी रहेगा. हम इस आदेश को पारित करने की मांग करते हैं. बोर्ड के अंत में हम देखेंगे. दिल्ली में आज सुबह स्थिति काफी खराब हो गई और द्वारका और नजफगढ़ में AQI 500 के करीब पहुंच गया. दिल्ली का औसत AQI 481 है. नोएडा में 384, गाजियाबाद में 400, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 336 AQI पाए गए.

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क्या होता है ग्रैप ?

किसी भी देश, शहर या राज्य में वायु प्रदूषण के कारकों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप कहा जाता है. इसकी वायु गुणवत्ता के अनुसार, चार चरणों में विभाजित किया जाता है. जिसके चलते अलग – अलग पाबंदियां लगाई जाती है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) द्वारा नापी की गयी 201 से 300 एक्यूआई में वायु खराब होने पर पहला चरण लागू किया जाता है, वहीं एक्यूआई 301 से 400 यानी हवा बहुत खराब होने पर दूसरा चरण लागू किया जाता है, इसके साथ ही वायु गुणवत्ता 401 से लेकर 450 होने पर तीसरा चरण और 451 से लेकर इसके ऊपर जाने पर चौथा चरण लागू किया जाता है. चौथे चरण के दौरान स्थिति काफी गंभीर हो जाती है.

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