दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 लागू, जानें किन – किन चीजों पर रहेगी पाबंदियां ?
राजधानी दिल्ली – एनसीआर में प्रदूषण का स्तर अब खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है. ऐसे में लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) का चौथा चरण आज से लागू कर दिया गया है जो आज सुबह 8 बजे से प्रभावी हो गया है. इसे लागू करने का फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा लिया गया है. ऐसे में स्कूल से लेकर कंस्ट्रक्शन वर्क तक के कई सारे कामों पर प्रतिबंध लगाया गया है. हालांकि, इस दौरान जरूरी काम वाले ट्रकों को प्रवेश की अनुमति दी गई है.
क्या होता है ग्रैप ?
किसी भी देश, शहर या राज्य में वायु प्रदूषण के कारकों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप कहा जाता है. इसकी वायु गुणवत्ता के अनुसार इसे चार चरणों में विभाजित किया जाता है, जिसके चलते अलग – अलग पाबंदियां लगाई जाती है. इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) द्वारा नापी की गई 201 से 300 एक्यूआई में वायु खराब होने पर पहला चरण लागू किया जाता है. वहीं एक्यूआई 301 से 400 यानी हवा बहुत खराब होने पर दूसरा चरण लागू किया जाता है. इसके साथ ही वायु गुणवत्ता 401 से लेकर 450 होने पर तीसरा चरण और 451 से लेकर इसके ऊपर जाने पर चौथा चरण लागू किया जाता है. चौथे चरण के दौरान स्थित काफी गंभीर हो जाती है.
कब लागू होता है ग्रैप -4 ?
ग्रैप का चौथा चरण एक्यूआई अत्यधिक खराब होने पर लागू किया जाता है. इसके तहत केवल इमरजेंसी सेवाओं के इलेक्ट्रिक वाहनों को ही चलने की अनुमति है. साथ ही निर्माण, उद्योग, कोयला आदि पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहता है. स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं. साथ ही खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक लगा दी जाती है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा भी सीमित हो जाती है, साथ ही ग्रेप 1, 2 और 3 के अतिरिक्त सभी प्रतिबंध लागू रहते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इस दौरान क्या-क्या प्रतिबंधित रहने वाला है.
– दिल्ली में बाहर से आने वाले सभी ट्रकों को प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा. इसके साथ ही सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों और जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा.
– दिल्ली में पंजीकृत मध्यम और भारी डीजल से चलने वाले माल वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है. वहीं जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट दी जाएगी.
– दिल्ली और एनसीआर में डीजल चलित चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि, आपातकालीन वाहनों को छूट दी गई है. बीएस-6 वाहन ही इस श्रेणी में चल सकते हैं.
– एनसीआर में व्यापार पर प्रतिबंध रहेगा, जहां पीएनजी ईंधन उपलब्ध नहीं है. सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है, जिसका उपयोग प्रतिबंधित किया जाएगा, लेकिन दूध, डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े क्षेत्रों को छूट मिलेगी.
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– निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक लगाना. इसके अलावा फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल और पाइपलाइन सहित अन्य कार्यों पर रोक लगा दी जाती है. केंद्रीय सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को अपने घर से काम करने की अनुमति दे सकती है.
– एनसीआर राज्य सरकारें निजी, सार्वजनिक और निगम दफ्तरों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ घर से काम करने की छूट दे सकती हैं.
– राज्य सरकारें स्कूलों और कॉलेजों को बंद करने के साथ गैर आपातकालीन व्यापार को भी बंद कर सकती हैं.
– राज्य सरकार ऑड-ईवन कार्यक्रम लागू कर सकती है.
– डीजल जनरेटर की व्यवस्था पर प्रतिबंध रहेगा.