क्रेडिट कार्ड से लेकर एलपीजी तक 1 नवंबर से होंगे बड़े बदलाव, जानें क्या पड़ेगा असर ?
1 नवंबर से क्रेडिट कार्ड से लेकर एलपीजी सिलेंडर की कीमतों समेत क्रेडिट कार्ड, Mutual Fund, TRAI के नियमों में कई तरह से बदलाव होने वाले हैं. इन बदलावों का असर आपकी जेब पर कितना पड़ने वाला है. यह आपको कैसे प्रभावित कर सकेंगे इसके लिए इन बदलावों पर नजर डालें…
एलपीजी सिलेंडर के दाम
हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोलियम कंपनियां गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती हैं और नए रेट पेश करती हैं. इस बार भी 1 नवंबर से कीमतें बदल सकती हैं. लंबे समय से स्थिर 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इस बार कमी की उम्मीद है. वहीं बात कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की है, तो जुलाई महीने में 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत घटी थी, लेकिन इसके बाद लगातार तीन महीने से इसकी कीमत बढ़ी है. इस दौरान सिलेंडर का मूल्य 94 रुपये तक बढ़ चुका है. बीते 1 अक्टूबर को दिल्ली में कॉमर्शियल सिलेंडर 48.50 रुपये महंगा हुआ था.
ATF और CNG-PNG के रेट
हर पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है. साथ ही, सीएनजी-पीएनजी (CNG-PNG) और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतें भी कम होती हैं. हवाई ईंधन की कीमतों में पिछले कुछ महीनों में कमी देखने को मिली है और इस बार भी कीमतें कम होने की उम्मीद है. इसके अलावा पीएनजी और सीएनजी के दाम में भी महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है.
क्रेडिट रूल में बदलाव
अब देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक 1 नवंबर से लागू होने वाले तीसरे बदलाव पर चर्चा करेंगे. दरअसल, नवंबर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की सब्सिडियरी एसबीआई कार्ड में बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं. यह बदलाव क्रेडिट कार्ड को फाइनेंस चार्जेस और यूटिलिटी बिल पेमेंट्स से जोड़ देगा. क्रेडिट रूल में बदलाव: 1 नवंबर से अन-सिक्यॉर्ड एसबीआई क्रेडिट कार्ड पर हर महीने 3.75 फाइनेंस चार्ज का भुगतान करना होगा. इसके अलावा, बिजली, पानी, एलपीजी गैस और अन्य यूटिलिटी सेवाओं पर 50,000 रुपये से अधिक की पेमेंट पर एक फीसदी अतिरिक्त चार्ज लगाना होगा.
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म्यूचुअल फंड
मार्किट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने म्यूचुअल फंड में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों को कम करने की योजना बनाई है. नवंबर की पहली तारीख से ये नियम लागू होंगे. दरअसल, म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए नए इनसाइडर नियम के अनुसार, अनुपालन अधिकारी को एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMCs) के धन में नॉमिनी लोगों और उनके करीबी रिश्तेदारों द्वारा किए गए 15 लाख रुपये से अधिक के हस्तांतरण की जानकारी देनी होगी.
TRAI के नियम में बदलाव
1 नवंबर से होने वाले बदलाव में अब नंबर है टेलीकॉम कंपनियों का जिसमें JIO और एयरटेल सहित सभी टेलीकॉम कंपनियों को मैसेज ट्रेसिबीलिटी को अपनाने का आदेश दिया गया है. इसके परिणामस्वरूप टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम संख्या को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है. ऐसे में कंपनियां मैसेज को स्पैम लिस्ट में डालकर सिम यूजर्स को मैसेज मिलने से पहले ही ब्लॉक कर सकती हैं.