संजौली मस्जिद विवाद: मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत, नहीं गिराया जाएगा मंडी में मस्जिद का अवैध हिस्सा…

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संजौली मस्जिद विवाद: हिमाचल प्रदेश के मंडी की जेल रोड स्थित मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में निगम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत मिली है, जिसमें फिलहाल मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने पर रोक लगा दी गयी है. वहीं इस मामले की अगली सुनवाई प्रधान सचिव टीसीपी के कोर्ट में ही होगी, इसके साथ ही नगर निगम भी ऑफिस रिकॉर्ड के साथ अपना पक्ष रखेगा. आने वाली 20 अक्टूबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी. बता दें कि, हिंदू संगठनों ने 10 सितंबर को नगर निगम के बाहर और 13 सितंबर को शहर में प्रदर्शन करके अवैध मस्जिद निर्माण को गिराने की मांग उठाई थी.

ठीक उसी दिन निगम कोर्ट ने मस्जिद की इमारत को अवैध और टीसीपी नियमों के खिलाफ बताते हुए गिराने का आदेश दिया था. वहीं, 20 सितंबर को मस्जिद का बिजली-पानी का कनेक्शन नगर निगम ने काट दिया था. 17 सितंबर को आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद संचालन समिति को एक महीने पहले फैसले की प्रतिलिपि दी थी.

मस्जिद संचालन समिति ने फिर से प्रदेश उच्च न्यायालय या प्रधान सचिव के पास अपील करने का अनुरोध किया. वहीं, 10 अक्टूबर को प्रधान सचिव टीसीपी ने आयुक्त कोर्ट मंडी के फैसले पर रोक लगाने और अगले 10 दिनों में मामले की सुनवाई करने के लिए कहा था. इसमें अहले इस्लाम मुस्लिम वेलफेयर समिति और नगर निगम दोनों को अपना पक्ष रखना पड़ेगा.आयुक्त मंडी नगर निगम एचएस राणा ने फैसले पर रोक लगाने के आदेश मिलने की जानकारी दी है.

बरसात में गिरा था मस्जिद का पुराना हिस्सा

मुस्लिम पक्ष ने अवैध और नियमों के विपरीत निर्माण की बात को प्रधान सचिव टीसीपी की सुनवाई में खारिज कर दिया है. मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि, ”2013 में हुई भारी बारिश के कारण मस्जिद का मुख्य और बड़ा हिस्सा गिर गया था जिसे अगस्त 2023 को फिर से बनाया गया है. मुस्लिम पक्ष के अनुसार आयुक्त कोर्ट में उनका पक्ष सही तरह से नहीं सुना गया. मुस्लिम पक्ष की दलीलों के अनुसार 1936 से मस्जिद 478 नंबर खसरा में स्थित थी जबकि 1962 में राजस्व रिकॉर्ड में हुए बदलाव के बाद मस्जिद खसरा नंबर 1280, 2216 व 2117 में 300.53 स्क्वायर मीटर और खसरा नंबर 2218 से 2221 तक 85.6 स्क्वायरमीटर पर है जो कि कुल 386.19 स्क्वायरमीटर बनता है. यह क्षेत्र अहले इस्लाम के नाम पर दर्ज है.”

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जानें क्या है संजौली मस्जिद विवाद ?

दरअसल, इस पूरे विवाद की शुरूआत एक लड़ाई से शुरू हुई थी, जिसके बाद यह पूरा विवाद संजौली मस्जिद विवाद में तब्दील हो गया. बताते हैं कि 37 वर्षीय विक्रम नामक युवक के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी और इसके बाद विक्रम के ऊपर केस दर्ज कराया गया था. बताते हैं कि विक्रम से मारपीट के बाद सभी आरोपी संजौली मस्जिद में जाकर छिप गए थे.

इसके बाद सभी हिंदू संगठनों से संजौली मस्जिद को अवैध बताते हुए, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. लोगों ने अवैध मस्जिद को गिराने की मांग शुरू कर दी. देखते ही देखते यह विवाद पहले सांप्रदायिक और फिर राजनैतिक रूप लेता जा रहा है. उधर, पुलिस ने छह आरोपितों गुलनवाज (32 साल), सारिक (20 साल), सैफ अली (23 साल), रोहित (23 साल) को मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. वहीं नाबालिगों को उनके माता पिता को सौंप दिया गया.

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