ईडी-सीबीआई पर भारी पड़े केजरीवाल ! जानें किन शर्तों पर मिली जमानत ?

0

156 दिन बाद ही सही लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जीत हुई और अंततः सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर मोहर लगा दी है. यह जमानत केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में दी गई है. हालांकि, ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में भी केजरीवाल को जमानत दे दी है. इसके साथ ही अब केजरीवाल का बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.

हालांकि, इस जमानत के बाद भी केजरीवाल पूरी तौर पर आजादी का आनंद नहीं ले पाएंगे. इसका कारण यह है कि सीएम केजरीवाल को यह जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई शर्तों पर दी गई है. जमानत के लिए केजरीवाल पर वहीं शर्ते लागू होगी, जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए तय की गई थी. ऐसे में जेल से बाहर आने पर केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे. इसके अलावा ऑफिस जाने पर पाबंदी के अलावा कई शर्तों पर यह जमानत मिली है. शर्तें इस प्रकार है….

– अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे.
– किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी न हो.
– अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे.
– किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे.
– इस केस से जुड़ी किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे.
– जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे.
-केजरीवाल को 10 लाख के 2 मुचलका राशि देय होगी

कब हुई थी गिरफ्तारी ?

आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था. वहीं 10 मई को लोकसभा चुनाव के चलते सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत दे दी गई थी. इसके बाद 2 जून को केजरीवाल सरेंडर करने के साथ वापस जेल चले गए थे. उस दौरान उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई दोनों ही मामलो की जांच की जा रही थी. ऐसे में ईडी के मामले में बीते 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई मामले के चलते वे रिहा नहीं हो सके थे, जिसमें आज उन्हें जमानत दी गई है.

कब तक जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल ?

फिलहाल अभी केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही रहने वाले हैं. जमानत मिलने के बाद भी उन्हें जेल में बाहर आने समय लगने वाला है. इसकी वजह सुप्रीम कोर्ट का लिखित ऑर्डर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में भेजा जाएगा, यहां पर उनका बेल बॉन्ड भऱा जाएगा. इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट रिलीज ऑर्डर तैयार कर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजेगा. रिलीज ऑर्डर मिलने के साथ ही केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे.

क्या है दिल्ली शराब घोटाला ?

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 लागू किया था. नई पॉलिसी ने सरकार को शराब कारोबार से बाहर कर दिया और पूरी दुकानें निजी हाथों ने ले लीं. दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा और माफिया राज खत्म होगा. हालांकि, ये नीति शुरू से ही विवाद में रही थी. इसलिए 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया. वहीं 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट ने कथित शराब घोटाले का खुलासा किया था.

Also Read: ब्रेंकिंग न्यूज : केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत..

इस रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के कई महत्वपूर्ण नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने मामला दर्ज किया था. इसमें धन की हेराफेरी का भी आरोप लगा, इसलिए ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए भी केस दर्ज किया. मुख्य सचिव की रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत शराब नीति बनाने का आरोप लगाया गया था. मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था. आरोप लगाया गया कि नई नीति ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को गलत फायदा दिया.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More