यूपी विधानसभा में पास हुआ लव जिहाद बिल, उम्रकैद की होगी सजा…

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लव जिहाद के मामलों को हवा देने वाली योगी सरकार आखिरकार इसके खिलाफ बिल लेकर आ गयी है, मंगलवार को मानसून सत्र के दौरान लव जिहाद बिल पास हो गया है. इस बिल में अब आरोपी के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत आरोपियों को उम्रकैद की सजा का प्रावधान होगा. वही इस कानून में बाकी अन्य अपराधों की सजा को भी बढा दिया गया है. लव जिहाद के तहत कई नए अपराध भी शामिल हैं. योगी सरकार ने सोमवार को सदन में इससे जुड़ा एक विधेयक प्रस्तुत किया.

लव जिहाद बिल में हैं यह प्रावधान

1. दोषी पाए जाने पर नए कानून में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान.
2. अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण की शिकायत कर सकता है.
3. पीड़ित, माता-पिता या भाई-बहन की पहले मामले में उपस्थिति आवश्यक थी.
4. प्रेम हिंसा के मामलों को सत्र न्यायालय से नीचे की कोई अदालत नहीं सुनेगी.
5. लव जिहाद मामले में जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा.
6. इसमें सभी अपराध गैर-जमानती बनाए गए हैं.

2020 में आया था पहला लव जिहाद कानून

साल 2020 में योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून लेकर आयी थी, इसके बाद यूपी सरकार ने विधासभा में धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पास किया गया था. इस विधेयक में आरोपी के खिलाफ 1 से 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया था. वही इस बिल में सिर्फ शादी के बाद कराए जा रहे धर्म परिवर्तन को अमान्य बताया गया था.

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पहले के कानून में था एक से पांच साल जेल का प्रावधान

यूपी के पुराने कानूनों के अनुसार झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है. यदि कोई स्वेच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो, उसे दो महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा. जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन करने पर विधायक ने 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान किया था. इस मामले में भी एक दलित लड़की के खिलाफ मुकदमा चलने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना और 3 से 10 साल की जेल का प्रावधान था. दरअसल, केंद्र सरकार ने धर्म परिवर्तन कानून बनाने को लेकर पहले ही कहा है कि यह राज्य सरकारों का मामला है और यह सूबे की सरकारों को तय करना है.

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