सख्ती का असर, कालोनाइजर नक्शा के लिए पहुंचे वीडीए कार्यालय
बाबतपुर रोड पर भेलखा अठगांवां में ‘प्राइम सिटी‘ के नाम से 14654.64 वर्गमीटर क्षेत्रफल में आवासीय लेआउट स्वीकृत
वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से नगर में नियोजित विकास के लिए की जा रही सख्ती से कालोनाइजर अब बिना ले आउट पास कराये निर्माण कार्य नहीं करा रहे है. इसके साथ ही वह अवैध कालोनी बसाने की मंशा से मुंह मोड़ रहे हैं. कालोनाइजरों की टीम प्रतिदिन वीडीए कार्यालय पहुंच रही है. लेआउट संबंधित जानकारी ले रही है. इसी क्रम में भेलखा अठगांवां में आवासीय लेआउट स्वीकृत भी किया गया. इससे वीडीए को करीब पौने दो करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा. इतना ही नहीं प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित इस कालोनी की बिक्री को लेकर बढ़ावा भी दिया जाएगा.
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विकासकर्ता जयशंकर, जय गोविंद सिंह, चंद्रभान सिंह, बनारसी लाल, उमाकांत, रमाकांत, प्रियंका देवी, संजय कुमार, प्रकाश, अशोक कुमार द्वारा आराजी संख्या 60क, 61, 69, 71, 181, 182, 183, 184, 210, 211, 212, 213, 215, 224 मौजा-भेलखा (अठगावा) तहसील-पिंडरा, परगना-शिवपुर, जिला-वाराणसी पर ‘प्राइम सिटी‘ के नाम से 14654.64 वर्गमीटर क्षेत्रफल की भूमि पर 26 प्लाटयुक्त आवासीय तलपट मानचित्र स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया था. इसे दो दिन पूर्व वीडीए उपाध्यक्ष द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी. प्राधिकरण को इस मानचित्र स्वीकृति से 17384550 (एक करोड़ तिहत्तर लाख चौरासी हजार पांच सौ पचास) रुपये का राजस्व प्राप्तत होगा. स्वीकृत परियोजना के अंतर्गत विकासकर्ता द्वारा कुल 26 प्लाटों का विकास किया जायेगा. परियोजना में विकासकर्ताओं द्वारा मुख्य पंचकोशी मार्ग से परियोजना तक 12 मीटर के अप्रोच मार्ग और 9 मीटर के आंतरिक मार्गों के विकास की प्रस्तावना की गयी है. परियोजना में 2278 वर्गमीटर का हरित एवं खुला क्षेत्र, आंतरिक्त विद्युत एवं सीवर लाइन के साथ सीवर निस्तारण के लिए 40 केएलडी क्षमता के एसटीपी की स्थापना प्रस्तावित है. इसके अतिरिक्त कचरा संग्रहण, जलापूर्ति, शॉपिंग सेंटर, कन्वीनियंस स्टोर और कियॉस्क, स्ट्रीट लाइट इत्यादि सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है. इसमें परियोजना में रहवासियों व आसपास के जनमानस को लाभ प्राप्त होगा.
बिना लेआउट स्वीकृत कालोनी बसाना पूर्णतः प्रतिबंधित
वाराणसी विकास क्षेत्र (महायोजना -2031) के अंदर प्राधिकरण से ले-आऊट (मानचित्र) स्वीकृत कराये बिना भूमि का उप-विभाजन (प्लाटिंग) करके बेचने पर पूर्णतः प्रतिबंध है. प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से विकसित की जा रही कालोनियों के विरुद्ध प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ध्वस्तीकरण और अन्य विधिक कार्यवाही की जाती है. आम जनमानस द्वारा जानकारी के अभाव में इस प्रकार से अवैध रूप से विकसित अवैध कालोनियों में संपत्ति क्रय कर ली जाती है. इन अवैध कालोनियों में मूलभूत सुविधायें (यथा सीवर, स्वच्छ पेयजल, मानक रोड, पार्क इत्यादि) का अभाव होता है. ये सुविधाएं क्रेताओं को नहीं मिल पाती हैं. भविष्य में जनमानस को अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. वीडीए द्वारा मानकों के अनूरूप प्रस्तुत मानचित्र आवेदनों को न्यूनतम समय सीमा में निस्तारण करने के विकासकर्ता तलपट मानचित्र स्वीकृत कराते हुये नियोजित विकास करने के लिए अब तेजी से इच्छुक हो रहे हैं.
काशी में प्लॉट लेने का एक और सुनहरा अवसर
वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा लालपुर आवासीय योजना में 45 आवासीय भूखंडों का विक्रय ई-आक्शन के मध्यम से 14 मार्च से 28 मार्च तक किया गया. इसमें आम लोगों ने प्रतिभाग किया. 31 भूखण्ड आवंटित करने के बाद 14 भूखण्ड शेष रह गए हैं. इनका क्षेत्रफल 33 से 46 वर्ग मीटर हैं. इनकी पुनः नीलामी 14 से 26 जून तक की जाएगी. प्राधिकरण की ओर से 37200 प्रतिवर्ग मीटर की न्यूनतम दर तय की गई है. ई-आक्शन में प्रतिभाग करने के लिए वीडीए की वेबसाइट “vdavns.com” पर विजिट करना होगा. हेल्पलाइन नंबर 7518102822 व 05422283305 पर भी संपर्क कर सकते हैं.