राजनीतिक दलों की मतदाता पर्ची भी होगी मान्य

पहचान संबंधी दस्तावेज व मतदाता सूची में मामूली भिन्नता पर भी नहीं रोकने का फरमान

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प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 में शेष तीन चरणो में भी निर्भीक, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं. इसके लिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं. साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी मतदाता जागरूकता संबंधी गतिविधियों व कार्यक्रमों में और गति लाने के निर्देश भी दिये गये हैं.

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर वोटर असिस्टेंस बूथ बनाने के साथ वहां पर बीएलओ की उपस्थिति और मतदाता सूची की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाय. बीएलओ की अन्यत्र ड्यूटी न लगे, बीएलओ स्वयं ही ड्यूटी पर रहें, उसके स्थान पर उनके पुत्र व पति व रिश्तेदार ड्यूटी पर न रहें. वोटर असिस्टेंस बूथ दृष्टव्य स्थान पर बनाया जाय और इसके लिए उचित संकेतक भी लगाया जाये.

मतदाता सूचना पर्ची का शत-प्रतिशत वितरण कराया जाय

उन्होंने कहा कि मतदाता सूचना पर्ची का शत-प्रतिशत वितरण कराया जाय. बीएलओ द्वारा मतदाता सूचना पर्ची के वितरण के समय मतदाताओं के नाम व मोबाइल नंबार आदि का विवरण भी प्राप्त किया जाये. जिससे कि वितरण की कार्यवाही को वरिष्ठ अधिकारी द्वारा वोटर्स से क्रास-चेक भी किया जा सके. जिन मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची किन्हीं कारणों से प्राप्त नहीं हो सकीं हैं, वह मतदेय स्थल पर उपलब्ध मतदाता सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पोलिंग पार्टियों तथा सेक्टर मैजिस्ट्रेट को निर्देशित करें, कि मतदान के दिन यदि किन्ही कारणों से मतदाता, मतदाता सूचना पर्ची नही लाया है तो उसे लौटाया न जाये और मतदान से रोका न जाए. राजनैतिक दलों द्वारा जारी की गयी मतदाता पर्ची लाने वाले मतदाताओं को भी लौटाया न जाये, बल्कि उन्हें मतदान करने की सुविधा दी जाये. पोलिंग पार्टियों की जिम्मेदारी होगी कि मतदान के दिन मतदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये पहचान संबंधी दस्तावेज़ और मतदाता सूची में उपलब्ध विवरण से मामूली भिन्नता की स्थिति में उसे मतदान से वंचित न किया जाये. मतदान के दिन निर्वाचन ड्यूटी में लगे सभी कार्मिक एवं सुरक्षा बल मतदाताओं के साथ अच्छा व्यवहार करें. यदि कोई व्यक्ति मतदान हेतु अपने वाहन से परिवार के साथ बूथ पर जा रहा हो, तो उसे निर्धारित स्थान तक जाने दिया जाये, पुलिस द्वारा उसे रोका न जाए.

हटाने का निर्णय सिर्फ अफसरों के पास सुरक्षित

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि शिकायत पर बीएलओ या पोलिंग एजेन्ट को मतदान स्थल से हटाने या न हटाने का निर्णय केवल सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, आरओ व एआरओ का होगा. पुलिस द्वारा किसी भी पोलिंग एजेंट को मतदान स्थल से नहीं हटाया जाएगा. इस संबंध में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल संबधित सेक्टर मजिस्ट्रेट,जोनल मजिस्ट्रेट, आरओ व एआरओ के संज्ञान में लाया जाय. मतदान केन्द्र के प्रवेश द्वार पर ही प्रत्येक पोलिंग बूथ की जानकारी, पानी की सुविधा, शौचालय आदि के संबंध में उचित साइनेज होने चाहिए.

पोलिंग स्टेशन पर न्यूनतम जरूरी सुविधाएं दी जाए

प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर न्यूनतम जरूरी सुविधायें उपलब्ध करायी जाएं. पोलिंग स्टेशन परिसर में मतदाताओं की कतार तक छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय. मतदान प्रक्रिया प्रभावित न हो, इसलिए मतदान के दिन बिजली आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न न हो. लू से बचाव के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर पैरामेडिक्स व आशा कार्यकर्ताओं के साथ पर्याप्त ओआरएस एवं मेडिकल किट उपलब्ध कराये जाएं. सेक्टर टीम के पास एक पैरामेडिक कर्मी भी उपलब्ध कराये जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सके. इसके अलावा सभी मतदान केन्द्रों में शीतल पेयजल, शौचालय, दिव्यांग व वृद्धजनों के लिए व्हील चेयर व कुर्सियों की व्यवस्था भी रहे. उन्होंने कहा कि जनपदों में उपलब्ध आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा को अलग-अलग उपयुक्त स्थानों पर रखा जाय, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आसानी से मतदान केन्द्रों व मतदेय स्थलों (पोलिंग बूथ) पर भेजा जा सके. मतदान के दिन बुलावा टोलियों का गठन किया जाये, जिसमें बीएलओ के साथ स्थानीय स्तर पर आशा व आगनवाणी कार्यकत्री, युवक मंगल दल, पंचायत स्तरीय कार्मिक शामिल होंगे. जनपद में स्थापित कन्ट्रोल रूम तथा एमपीएस एप में कम वोटिंग प्रतिशत वाले बूथों में बुलावा टोलियों को विशेष रूप से सक्रिय किया जाय.

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