स्वाति मालीवाल की एफआईआर के बाद एक्शन में पुलिस, विभव की तलाश तेज…
दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी की मौजूदा राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने खुद के साथ हुई मारपीट के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. एफआईआर दर्ज करने के बाद उत्तरी क्षेत्र की पुलिस टीम और क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच करने में जुटी है. दिल्ली पुलिस की टीम पहले देर रात विभव कुमार के घर पहुंची, लेकिन विभव अपने घर में नहीं मिला, वहां सिर्फ उसकी पत्नी ही थी. राष्ट्रीय महिला महिला आयोग ने भी विभव कुमार को आज सुबह 11 बजे पेश होने को कहा है. गुरुवार सुबह विभव कुमार को लखनऊ एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल के साथ देखा गया था, कल अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में शामिल होने के लिए लखनऊ पहुंचे थे.
विभव की तलाश में जुटी पुलिस की 10 टीमें
पुलिस अब पूरे घटनाक्रम को लिखकर सीक्वेंस बना रही है, सीक्वेंस से पुलिस सीसीटीवी खोजने की कोशिश करेगी. इसके आधार पर जांच जारी रहेगी. INDIA ब्लॉक आज महाराष्ट्र में रैली कर रहा है और पुलिस को शक है कि विभव महाराष्ट्र चला गया होगा. पुलिस की लगभग दस टीमें पूरे मामले की जांच कर रही हैं. बीती रात पीड़िता स्वाति मालीवाल को पुलिस ने एम्स में मेडिकल जांच के लिए भेजा था. मालीवाल चार घंटे एम्स में रही थी. रात 3.15 पर स्वाति मालीवाल को एम्स से वापस ले जाया गया.
यह सिर्फ इत्तेफाक था कि स्वाति मालीवाल को पुलिस ने एम्स में मेडिकल जांच के लिए भेजा, उसी समय दिल्ली महिला आयोग (DCW) की एक टीम एक और मामले में पूछताछ के लिए एम्स पहुंच गयी. दिल्ली महिला आयोग की काउंसलर और मेंबर निकिता ने मीडिया को बताया कि, ”फिलहाल यहां किसी दूसरे केस के संदर्भ में आई हैं. निकिता ने कहा कि उन्हें स्वाति से जुड़े मामले की जानकारी है और उनके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है.”
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विभव ने स्वाति को बुरी तरह से पीटा
स्वाति मालीवाल ने बताया कि, विभव कुमार ने उन्हें सीएम आवास पर बुरी तरह पीटा, विभव ने मुझे लातों से और थप्पड़ मारा, मेरे पेट में मारा, इतना ही नहीं, मेरी शरीर के अन्य पार्ट्स पर भी हमला किया. दिल्ली में एक महिला और सांसद के साथ इस तरह से हुआ और वो भी दिल्ली सीएम के आवास पर हुआ है. वह भी उस महिला के साथ जो कुछ दिन पहले तक महिला अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं संघर्ष करती थी. पुलिस ने विभव पर धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 509 (शब्दों और इशारों से महिला का मान मर्दन) और धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) का केस दर्ज किया है.