Tax On IPO : आईपीओ से हुए मुनाफे का देना होगा टैक्स, जाने कितना और कैसे ?
Tax On IPO : पांच राज्यों में भाजपा की जीत के बाद शेयर बाजार में जमकर तेजी दर्ज की गयी थी. ऐसे में हफ्ते भर में निवेशकों ने टाटा टेक्नोलॉजीज,
इरेडा और गांधार ऑय के आईपीओ के जरिए जमकर कमाई की है. ऐसे में जहां टाटा निवेशकों को 140 प्रतिशत तो इरेडा निवेशकों को 90 प्रतिशत तक मुनाफा कमाया है. ऐसे में यदि आप ने भी इन दिनों आईपीओ में पैसा लगाया था तो, प्रॉफिट पर आपको अब टैक्स देना होगा.
आईपीओ मुनाफे का देना होगा टैक्स
शेयर बाजार में निवेश करने वाले अधिकांश निवेशक आईपीओ प्रीमियम पर अपने शेयर बेचते हैं. ऐसे निवेशकों को शेयर बेचने से मिलने वाली कमाई पर टैक्स देना होता है. ये टैक्स प्रॉफिट में शेयर बेचने पर लगने वाले टैक्स और इससे छुटकारा पाने के तरीके के बारे में यहां हम आपको बता रहे हैं.
कितना देना होगा टैक्स ?
आईपीओ में अलॉट हुए शेयर बेचने पर भी उतना ही टैक्स लगेगा जितना किसी लिस्टेट कंपनी से कमाई पर लगता है. इसके साथ ही एक साल से कम समय में बेचे गए शेयर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है.
एक वर्ष के भीतर किसी भी शेयर को बेचने पर निवेशकों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स देना होता है. शेयर बेचने पर यह है टैक्स नियम:
शेयरों को एक वर्ष के अंदर बेचने पर 15 प्रतिशत की दर से टैक्स देना होता है. इसके अलावा, इसमें दो प्रतिशत उच्च शिक्षा सेस और एक प्रतिशत उच्च शिक्षा सेस देना होगा.
यदि आप शेयर को एक वर्ष या उससे अधिक समय बाद बेचते हैं तो आपको दस प्रतिशत की दर से टैक्स देना होगा.
यदि आपको किसी वित्त वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक की आय नहीं हुई है, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन यह छूट आपको नहीं मिलेगी अगर आप शेयर को जल्दी बेचते हैं.
क्या टैक्स की देनदारी में कराई जा सकती है कमी ?
हां, आईपीओ अलॉटमेंट पर लगने वाले टैक्स को कम करने के लिए ब्रोकरेज फी और शॉर्टटर्म में हुए लॉस को दिखाया जा सकता है. शॉर्ट टर्म में एक
साल या उससे अधिक समय से रखे हुए शेयरों को बेचना शामिल नहीं किया जा सकता है.
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किन लोगों नहीं देना होता है टैक्स
जिनकी एनुअल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो, वे शेयर की कमाई से टैक्स नहीं देंगे. यह आम लोगों के लिए 2.5 लाख रुपये है. वहीं 60 से 80 वर्ष की उम्र में 3 लाख रुपये और 80 वर्ष से अधिक की उम्र में 5 लाख रुपये मिलते हैं.