Varanasi : रबी मौसम में इस तारीख के बाद नहीं होगा फसल बीमा
Varanasi : वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने अग्रणी बैंक यूनियन बैंक आफ इंडिया के जिला प्रबंधक को पत्र लिखकर अवगत कराया हैं कि रबी मौसम 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित है. उक्त योजना में ऋणी कृषकों का बीमा बैंकों द्वारा किया जाना है. उन्होने अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देशित किया है कि संदर्भित योजनान्तर्गत ऋणी व गैर ऋणी कृषकों का नियमानुसार बीमा करने हेतु जनपद के समस्त बैंकों के जिला समन्वयकों को अपने स्तर से निर्देशित करें. तद्संबंध में कृत कार्यवाही से अवगत कराये जाने को भी कहा.
कामन सर्विस सेंटर का लक्ष्ये करें निर्धारित
सीडीओ ने जिला प्रबंधक, कामन सर्विस सेंटर को निर्देश देते हुए बताया है कि रबी मौसम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू किये जाने हेतु अधिसूचना शासन द्वारा जारी की जा चुकी है. उक्त योजना में गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी बढ़ाने में कामन सर्विस सेंटर की भूमिका महत्वपूर्ण है.
सीएससी का व्यापक नेटवर्क जनपद में उपलब्ध होने के कारण इसके माध्यम से गैर ऋणी कृषकों की भागीदारी सुगमता पूर्वक हो सकती है. उन्होने निर्देशित किया है कि उक्त योजनान्तर्गत गैर ऋणी कृषकों का बीमा करने हेतु प्रत्येक सीएससी का लक्ष्य निर्धारित करते हुए अधिक से अधिक कृषकों को योजनान्तर्गत कराना सुनिश्चित करें.
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आनलाइन भी बीमा
इस योजना में अधिकाधिक कृषकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर योजना का प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है. उन्होने एफपीओ से अपेक्षा की है कि संदर्भित योजनान्तर्गत जनपद के कृषकों को लाभान्वित किये जाने हेतु योजना का प्रचार-प्रसार एफपीओ के पंजीकृत कृषकों के माध्यम से कराते हुए अधिकाधिक कृषकों का पंजीकरण करायें.
इसी के साथ प्रत्येक एफपीओ अपने पंजीकृत कृषकों में से कम से कम 100 गैर ऋणी कृषकों को योजनान्तर्गत आच्छादित करायें. योजना में सम्मिलित होने के लिए निकटतम बैंक शाखा व बीमा कम्पनी के बीमा मध्यस्थ/कामन सर्विस सेंटर, सीधे फसल बीमा पोर्टल पर आनलाइन बीमा कराया जा सकता।