युवती का अपहरण व नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
वाराणसी। सत्र न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने अपहरण कर नशीली दवा पिलाकर दुष्कर्म के मामले में जैतपुरा थाना क्षेत्र के रसूलपुरा निवासी आरोपित तौफीक अहमद उर्फ मोहम्मद तौशीफ की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अदालत में वादिनी का पक्ष अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व सत्यानंद सिंह ने रखा।
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24 जनवरी को मायके के लिए निकली विवाहिता का किया था अपहरण
वादिनी ने दंड संहिता प्रक्रिया की धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया है कि जैतपुरा थाना क्षेत्र के रसूलपुरा निवासी तौशीफ अहमद शादीशुदा और 3 बच्चों का पिता है। पिछले 24 जनवरी को प्रार्थनी अपने मायके जाने के लिए ससुराल से निकली थी। इसी दौरान तौशीफ घर से कुछ दूरी पर बाइक से मिला। कहा कि चलो तुम्हें मायके छोड़ दें। प्रार्थिनी उसके कहने पर बाइक पर बैठ गई। लेकिन वह प्रार्थिनी को मायके न ले जाकर बहाने से रेलवे स्टेशन लेता गया। वहां प्रार्थिनी को चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। इसके बाद युवती सुधबुध खो बैठी। फिर तौशीफ युवती को ट्रेन में बैठाकर बाराबंकी स्थित देवाशरीफ ले गया। वहां कमरा लेकर प्रार्थिनी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध धमकाकर बलात्कार करता था।
देवा शरीफ में तीन दिन रखने के बाद तौशीफ सुल्तानपुर ले गया
देवा शरीफ में तीन दिन रखने के बाद तौशीफ उसे सुल्तानपुर ले गया। वहां किसी अनजान व्यक्ति के घर रखकर प्रार्थिनी के साथ बलात्कार करता रहा। कहाकि तुम कमरा बंद करके रहो नहीं तो मार कर फेंक देंगे। किसी को पता नहीं चलेगा। सुल्तानपुर में तौशीफ ने युवती को जिसके घर में रखा था उसके भवनस्वामी से उसकी बातचीत हुई। भवनस्वामी को जब पता चला तो उसने सूरत में रहनेवाले युवती के पिता को सूचना दी। इसके बाद युवती के पिता ने युवती के भाई अकमल को सुल्तानपुर भेजा। जब अकमल सुल्तानपुर आया तो तौशीफ उसे छोड़कर कहीं भाग गया। फिर उसका भाई पीड़िता को सूरत में मम्मी-पापा के पास ले गया। हालांकि युवती के पति और जेठ उसगी गुमशुदगी के दिन से ही खोज रहे थे। उसके सूरत पहुंचने की सूचना पर पति और जेठ सूरत पहुंचे और दो फरवरी को वाराणसी लेकर आ गए। युवती ने इस मामले में पुलिस आयुक्त को 4 फरवरी को प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। कार्यवाही न होने पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया।