2013 पॉक्सो मामले में दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी, अजीत अंजुम समेत 8 लोगों पर आरोप तय, जानें क्या है….
साल 2013 में नाबालिग के वीडियो को गलत तरीके से प्रसारित करने के मामले में गुरूग्राम की जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी 8 आरोपियों को दोषियों पर आरोप तय किए है। इसके अलावा इस मामले की अगली सुनवाई 25 सितम्बर को होगी ।
गुरूग्राम की जिला अदालत ने इस मामले में 8 आरोपी पत्रकार अजीत अंजुम, सैय्यद सोहेल, दीपक चौरसिया, राशिद, सुनील दत्त, ललित, चित्रा त्रिपाठी व अभिनव राज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 14(1), 23 आईटी एक्ट, 67(बी), 120(बी) तथा भादंस की धारा 469 व 471 के तहत आरोप तय किए हैं। पीडित पक्ष के वकील ने कहा कि, पिछली कई तारीखों से अदालत में आरोपियों पर आरोप तय करने की कार्यवाही चल रही थी। दोनों पक्षों की बहस सुनने व लिखित में बहस देने के बाद अदालत ने आरोप तय करने की कार्यवाही पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब सुना दिया गया है।
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जाने क्या पूरा मामला
दरअसल, साल 2013 की 2 जुलाई को पालम विहार के निवासी सतीश कुमार के घर संत आसाराम बापू आए थे। जिस दौरान परिवार के 10 सदस्यो सहित 10 वर्षीय भतीजी को भी बापू ने आशीर्वाद दिया था। उस समय इन खास पलों को यादगार बनाने के लिए घऱ के इस कार्यक्रम का वीडियो बनाया गया था। इसके बाद आसाराम पर लगे रेप के आरोप के बाद टीवी चैनलो ने इस वीडियो को भी प्रसारित किया था।
ऐसे में परिजनों का आरोप है कि, ऐसा करने से उनकी व आसाराम बापू की छवि धूमिल करने के लिए वीडियो को तोड़-मरोडक़र अश्लील व अभद्र तरीके से प्रसारित किया गया था। इस हरकत से परिवार और मासूम बच्ची को मानसिक व सामाजिक प्रताडना का शिकार होना पड़ा है। जिसके बाद परेशान होकर परिजनों ने इस मामले पर पालम विहार पुलिस थाने नें शिकायत दर्ज कराई थी।इस मामले की पैरवी सामाजिक संस्था जन जागरण मंच के अध्यक्ष हरी शंकर कुमार व उनकी टीम करती आ रही है।