अब होटलों को देना होगा वाहन चालकों को भी कमरा, सरकारी आदेश जारी

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कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को उनके गंतत्व तक  पहुंचाने वाले वाहन चालकों को होटलों के बाहर ही रात-दिन गुजारना पड़ता है। या फिर कई बार तो वाहन चालकों को वाहन के अंदर ही सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन अब तमिलनाडु राज्य की सरकार ने वाहन चालकों के लिए राहत भरा आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अब सभी लॉज और होटलों को वाहन चालकों के लिए कमरा उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही वाहन चालकों के लिए अलग से शौचालय की भी व्यवस्था करनी होगी।

रूम के साथ टॉयलेट की व्यवस्था

बता दें, बुधवार को तमिलनाडु सरकार ने राज्य के सभी लॉज और होटलों के लिए बड़ा फरमान सुनाया है। दरअसल, होटलों को मेहमानों के वाहन चालकों के लिए भी कमरा और शौचालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मेहमानों के वाहन चालकों के लिए कमरा उपलब्ध कराने के लिए होटल और लॉज में छात्रावास प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक आठ बिस्तरों के लिए एक अलग शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा।

कमरे के पास हो घूमने की जगह

राज्य सरकार द्वारा बयान जारी कर में कहा गया है कि चालकों के लिए कमरा होटल या लॉज के परिसर के 250 मीटर के दायरे में ही कमरा उपलब्ध कराया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि वाहन चालकों के लिए कमरा ऐसी जगह पर देना होगा जहां से घूमने के लिए जगह उपलब्ध हो।

टीएनसीडीबी नियम-2019 में संशोधन

बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने यह आदेश तमिलनाडु संयुक्त विकास और भवन (टीएनसीडीबी) नियम- 2019 में संशोधन करने के बाद दिया है। टीएनसीडीबी के नये नियम के तहत अब होटल या लॉज में वाहन चालकों को छात्रावास जैसी सुविधा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब राज्य के सभी होटलों को बिना इच्छा के ही वाहन चालकों को कमरा उपलब्ध कराना होगा।

यात्री चालकों के लिए निमय लागू

यह सर्विस केवल मेहमानों को घुमाने ले जाने वाले कार ड्राइवरों के लिए है। पहले जब कोई ड्राइवर किसी राज्य से किसी मेहमान को तमिलनाडु घूमाने लेकर जाता था तो गेस्टो ते ट्पने कमरे में रुक जाते थे। लेकिन ड्रिवर को अपनी कारम  री रात गुजारनी पड़ती थी। इसी को देखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी किया है।

चालकों से नहीं लिया जाएगा शुल्क

होटलों को जारी आदेश के बाद अब जिस होटल में वाहन के यात्री मेहमान ठहरेंगे, उसी होटल के मालिक को वाहन चालक को कमरा देना होगा। खास बात ये है कि होटल वाहन चालकों से रूम का किराया नहीं वसूलेगा। यदि कोई होटल वाहन चालक से कमरा का शुल्क मांगता है तो वह दोषी माना जाएगा। जिसके लिए सजा का भी प्रावधान रखा गया है।

 

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