सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विवादों में घिरी फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के खिलाफ दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को केरल हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं, जहां पहले से ही फिल्म से जुड़ी ऐसी ही याचिकाओं पर सुनवाई लंबित है। डायरेक्टर सुदीप्तो सेन की यह फिल्म 5 मई को रिलीज हो रही है। फिल्म के टीजर में दावा किया गया है कि केरल में 32000 हिंदू महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर उन्हें आतंकी संगठन ISIS में भर्ती किया गया है। कांग्रेस और वाम दल के साथ ही मुस्लिम लीग भी फिल्म के विरोध में है और इस पर केरल राज्य में बैन लगाने की मांग कर रहे हैं।
बुधवार को देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने फिल्म से जुड़ी याचिकाओं को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो फिल्म की रिलीज की तारीख 5 मई से पहले केरल हाई कोर्ट में सुनवाई की मांग कर सकते हैं। अदालत में एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष दायर याचिका का जिक्र करते हुए कहा कि इस्लामिक मौलवियों की संस्था जमीयत उलेमा-ए-हिंद द्वारा दायर इस याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाना चाहिए। वकील ने कहा कि फिल्म 5 मई को रिलीज हो रही है, ऐसे में इस पर गुरुवार से ही सुनवाई शुरू होनी चाहिए। इस पर एडवोकेट निजाम पाशा ने कहा कि कुर्बान अली नाम के एक और याचिकाकर्ता ने फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। पाशा ने कहा कि फिल्म के डिस्क्लेमर में संशोधन की मांग की गई थी, जिसमें कहा गया था कि यह पूरी तरह से काल्पनिक है।
फिल्म की कहानी की बात करें तो कुछ समय पहले इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसमें 32 हजार लड़कियों की कहानी दिखाई गई है जिनको लव जिहाद के चंगुल में फंसाने के बाद उनका धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम बना दिया गया। इस फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन हैं। इसमें अदा शर्मा मुख्य भूमिका निभा रही हैं।
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