बिहार में पारित हुआ 75% आरक्षण वाला विधेयक …

- विधानसभा में पेश किया बिल निर्विरोध हुआ पारित

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बिहार विधान सभा में बुधवार को बिहार सरकार आरक्षण के दायरे में इजाफा को लेकर पेश किया गया बिल निर्विरोध पारित हो गया है. इस बिल के पारित होने के बाद अब बिहार में पिछड़ा वर्ग , अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति को 75% आरक्षण मिल सकेगा. अभी तक बिहार में इन वर्गों को 50% ही आरक्षण दिया गया था. जातिगत जनगणना की रिपोर्ट होने के साथ ही नीतीश कुमार ने राज्य में 75% आरक्षण दिए जाने का ऐलान किया था. बिहार में आरक्षण सीमा अभी 50% है. EWS का 10 प्रतिशत आरक्षण इससे अलग था, लेकिन नीतीश सरकार का प्रस्ताव पारित होने पर आरक्षण की पांच प्रतिशत की सीमा टूट जाएगी. बिहार से कुल 75% प्रतिशत आरक्षण मिलने लगेगा. EWS का 10% आरक्षण भी अलग रहेगा.

किसे कितना मिलेगा आरक्षण?

वर्ग अभी कितना     आरक्षण          प्रस्ताव

अत्यंत पिछड़ा वर्ग     18 प्रतिशत           25%
पिछड़ा वर्ग                12 प्रतिशत           18%
अनुसूचित जाति         16 प्रतिशत           20%
अनुसूचित जनजात       1 प्रतिशत            2%
EWS                        10 प्रतिशत            10%

किसको वर्ग को कितना मिलेगा आरक्षण

इस बिल की मंजूरी के साथ ही पिछड़ा-अति पिछड़ा वर्ग जो 30 प्रतिशत आरक्षण पा रहा था, उसे अब 43% आरक्षण मिलेगा. अनुसूचित जाति वर्ग को पहले 16 प्रतिशत आरक्षण था, लेकिन अब उन्हें 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. अनुसूचित जनजाति वर्ग को दो प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. केंद्र सरकार द्वारा दिए गए आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य गरीब वर्ग (EWS) के 10 प्रतिशत आरक्षण को मिलाकर इसे 75 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है.

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राज्य में आरक्षण जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया

अभी हाल ही में बिहार ने जातिगत जनगणना के नतीजे जारी किए गए थे. इसे बिहार सरकार ने भी विधानसभा में पेश किया था, नीतीश कुमार ने इस दौरान सदन में कहा कि, जातिगत सर्वे रिपोर्ट को देखते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ाने की जरूरत है. राज्य में आरक्षण जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया जा सकता है.

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