निजी स्थान पर अश्लील हरकतें करना अपराध नहीं: हाईकोर्ट

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मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है की अपने निजी स्थान पर अश्लील हरकतें करना आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध नहीं हैं। हाईकोर्ट ने यह कहते हुए महिलाओं के साथ अश्लीलता कर रहे 13 लोगों के खिलाफ दर्ज केस रद्द कर दिया। मामला मुंबई के अंधेरी इलाके का है।

एक फ्लैट में 12 दिसंबर 2015 को कम कपड़े पहनकर छह महिलाएं डांस कर रही थी। वहां 13 लोग शराब पी रहे थे। साथ ही महिलाओं पर पैसे उड़ा रहे थे। एक पत्रकार ने पुलिस को शिकायत की थी कि उनके पड़ोस के एक फ्लैट में तेज आवाज में संगीत बज रहा है। खिड़की से डांस करती महिलाओं पर पैसे उड़ाते लोग दिख रहे हैं। अंधेरी पुलिस ने छापा मारा और 13 लोगों को हिरासत में लेकर एफआईआर दर्ज की थी।

कोर्ट ने साथ ही कहा कि निजी स्थान पर की गई अश्लील हरकतें आईपीसी की धारा 294 के प्रावधानों में नहीं आती। निजी इस्तेमाल के लिए फ्लैट व्यक्ति ने खरीदा है। ऐसे में उस फ्लैट को सार्वजनिक स्थान नहीं कहा जा सकता। उन लोगों को दंडित करने के लिए आईपीसी की धारा 294 है जो पब्लिक प्लेस पर दूसरों को परेशान करने वाली अश्लीलता में लिप्त हों। उस स्थान का सार्वजनिक होना इसके लिए जरूरी है। जहां कोई भी बेरोक-टोक आ-जा सके।

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