कोयला घोटाला: रुंगटा ब्रदर्स को चार साल की सजा

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नई दिल्ली: कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले मामले में पहली सजा का ऐलान हो गया है। कोयला घोटाले मामले में दोषी ठहराए गए रुंगटा ब्रदर्स को सीबीआई की विशेष अदालत ने सोमवार को चार साल जेल की सजा सुनाई। दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर सजा एक साल बढ़ेगी।

सीबीआई कोर्ट ने कोल ब्लॉक आवंटित करने वाली झारखंड इस्पात प्रा. लि. (जेआईपीएल) पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। सीबीआई कोर्ट ने जेआईपीएल के डायरेक्टरों आरएस रुंगटा और आरसी रुंगटा को 28 मार्च को दोषी ठहराया था। दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया था।

पिछले साल दोनों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए थे. 21 मार्च 2015 को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश रचने), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 467 (सुरक्षा में जालसाजी), धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से साजिश रचना), धारा 471 (फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल) के तहत आरोपी बनाया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि झारखंड इस्पात प्रा. लि. (जेआईपीएल) को तीन अन्य फर्मों के साथ कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे। इसके लिए जो दस्तवाजे सौंपे गए थे वो फर्जी थे। सभी आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि सीबीआई उन्हें बिना वजह फंसा रही है।

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