कोयला घोटाला: झारखंड इस्पात कंपनी के दो डायरेक्टर दोषी करार

0

नई दिल्ली। कोयला घोटाले मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने  आर.एस. रुंगटा और आर.सी. रुंगटा को आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी के आरोपों में रविवार को दोषी ठहराया है। सुनवाई के दौरान दोनों कोर्ट में मौजद थे। उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया।

कोयला ब्लॉक घोटाले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) से जुड़े मामले में स्पेशल कोर्ट ने पहला फैसला सुनाते हुए जेआईपीएल कंपनी व उसके दो डायरेक्टर आरएस रुंगता और आरसी रुंगता को दोषी करार दिया है। उन्हें IPC 420 और 120 B में दोषी करार दिया गया है। कागजातों से फर्जीवाड़े की धाराओं से बरी किया गया है। अब 31 मार्च को सजा पर बहस होगी।

बीते साल दोनों के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए थे। 21 मार्च 2015 को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश रचने), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 467 (सुरक्षा में जालसाजी), धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से साजिश रचना), धारा 471 (फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल) के तहत आरोपी बनाया था।

 

 

 

 

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More