उत्तराखंड: HC ने कहा अपनी मनमानी बंद करे केंद्र

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नैनीताल। उत्तराखंड संकट पर आज (गुरुवार) सुनवाई के दौरान नैनीताल हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। इस दौरान हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत दे डाली। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र अपनी मनमानी बंद करे। साथ ही कोर्ट ने केंद्र से 12 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब करते हुए 18 अप्रैल को सुनवाई की तारीख तय की है।

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में अब मनमानी बंद कर देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि हम याचिकाकर्ता के हितों की रक्षा करेंगे। हम धारा 356 हटा भी सकते हैं।

केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने एक बार फिर संशोधित जवाब को जमा करने के लिए उच्च न्यायालय से दो हफ्ते का समय मांगा।

हरीश रावत के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने उनकी इस मांग का जोरदार विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाई कोर्ट ने 18 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 12 अप्रैल तक केंद्र से जवाब मांगा।

गुरुवार को अदालत में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने वाली याचिका और बजट अध्यादेश पर सुबह 11 बजे सुनवाई शुरू हुई। जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बजट अध्यादेश पर अदालत से वक्त मांगा, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने इसका विरोध किया। सिंघवी का कहना था कि केंद्र सरकार मामले को लटकाना चाहती है।

बुधवार को कोर्ट में दिनभर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बहस की तैयारी के लिए बुधवार की कार्यवाही रोक कर कुछ समय और मांगा गया लेकिन कोर्ट ने उन्हें समय न देते हुए मामले की सुनवाई जारी रखी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रहतोगी गुरुवार को बहस की।

मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ के समक्ष बुधवार को मामले की सुनवाई हुई थी। पूर्व सीएम हरीश रावत की ओर से सुप्रीम कोर्ट से पैरवी करने आए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को दिनभर बहस की।

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