विकास दुबे एनकाउंटर और हैदराबाद मुठभेड़ में क्या है बड़ा अंतर? CJI ने बताया

विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक जांच के संबंध में मसौदा अधिसूचना पेश करेगी।

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कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एसए बोबडे ने हैदराबाद मुठभेड़ और विकास दुबे एनकाउंटर में अंतर को बताया।

सीजेआई एसए बोबडे ने कहा कि ये सिर्फ एक मुठभेड़ का मामला ही नहीं बल्कि ये पूरे सिस्टम पर सवालिया निशान है।

उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुठभेड़ और विकास दुबे मुठभेड़ केस में एक बड़ा अंतर है। वे एक महिला के बलात्कारी और हत्यारे थे। ये विकास दुबे उन पुलिस वालों के सहयोगी पुलिसकर्मियों का हत्यारा था।

यूपी सरकार कोर्ट में मसौदा अधिसूचना पेश करेगी-

सुप्रीम कोर्ट

यूपी डीजीपी की ओर से दलील रखते हुए हरीश साल्वे ने कहा कि यह मामला तेलंगाना मुठभेड़ से कई मायने में अलग है।

विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक जांच के संबंध में मसौदा अधिसूचना पेश करेगी।

शीर्ष अदालत अब बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगी, और उस दौरान राज्य सरकार न्यायिक जांच पर जारी की गई अधिसूचना के मसौदा को प्रस्तुत करेगी, जिसमें उसने तीन जुलाई को बिकरू गांव में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या और उसके बाद के घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं की जांच के आदेश दिए थे।

जब उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि “हम पुलिस फोर्स का मनोबल नहीं गिरा सकते” तो प्रधान न्यायाधीश ने कहा, “कानून के शासन को मजबूत कीजिए, पुलिस बल का मनोबल कभी नहीं गिरेगा।”

कोर्ट भी रहा हैरान-

kanpur encounter

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि वह इस बात से चकित है कि गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ इतने सारे मामले दर्ज होने के बावजूद वह जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

कोर्ट ने आगे कहा कि इससे उसके (विकास) जैसे किसी व्यक्ति को सलाखों के पीछे रखने में ‘संस्थागत विफलता’ जाहिर होती है।

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