नई दिल्ली: केंद्र सरकार की Unified Pension Scheme (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही है. इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन का लाभ मिलेगा. UPS में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के कुछ खास फीचर्स को शामिल किया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिल सकेगी.
कौन उठा सकता है UPS का लाभ?
यह स्कीम सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगी.
जिन कर्मचारियों का NPS के तहत रजिस्ट्रेशन है, वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं.
कर्मचारियों के पास NPS या UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा.
Unified Pension Scheme के प्रमुख लाभ
गारंटीड पेंशन: रिटायरमेंट से पहले के अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा (25 साल की सेवा पूरी करने पर).
न्यूनतम पेंशन: 10 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी.
फैमिली पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद, उसके परिवार को 60% पेंशन मिलेगी.
महंगाई सुरक्षा: पेंशन राशि को ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPIN-IW) के आधार पर समय-समय पर बढ़ाया जाएगा.
रिटायरमेंट बेनिफिट: ग्रेच्युटी के अलावा, कर्मचारियों को एकमुश्त राशि (Lump Sum Payment) भी मिलेगी.
सरकार की मंजूरी और क्रियान्वयन
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने UPS को मंजूरी दी थी. सरकार ने 24 जनवरी 2025 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी, और अब इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा.
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NPS और UPS के बीच क्या अंतर?
NPS में कर्मचारियों के योगदान पर आधारित पेंशन मिलती थी, जबकि UPS के तहत गारंटीड पेंशन दी जाएगी. सरकार जल्द ही NPS से UPS में बदलाव को लेकर दिशानिर्देश जारी करेगी.
कर्मचारियों को क्या करना होगा?
सरकारी कर्मचारी चाहें तो NPS में बने रह सकते हैं या UPS में स्विच कर सकते हैं. सरकार जल्द ही इस प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी जारी करेगी.