ITR Filing Alert: 31 दिसंबर तक भर ले आईटीआर नहीं तो भरना होगा 10 हजार का जुर्माना

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नया आने में अब कुछ ही दिन बचें है. नया साल शुरू होने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि आपका इनकम टैक्स से जुड़ा सारा काम निपट चुका है. 31 दिसंबर 2022 वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है. इनकम टैक्स कानून के तहत, अगर किसी व्यक्ति की ऑरिजनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पीछे छूट गई है, तो वह भी 31 दिसंबर तक आईटीआर फाइल कर सकता है.

इससे पहले चूक गए तो अब भी मौका…

तो, अगर किसी व्यक्ति ने 31 जुलाई, 2022 या उससे पहले रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो उसके पास आईटीआर फाइल करने के लिए 31 दिसंबर 2022 तक का मौका है.

इसी तरह अगर ऑरिजनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपसे गलती हो गई थी, तो टैक्सपेयर रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उसे सही कर सकता है. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 रखी गई है.

अगर आपका आईटीआर फाइल करना छूट गया था, तो आप इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के सेक्शन 139(4) के तहत आईटीआर फाइल कर सकते हैं. हालांकि, इसे फाइल करने की प्रक्रिया आम आईटीआर फाइलिंग के समान ही है. इसे फाइल करते समय टैक्सपेयर को दो बातों का ध्यान रखना चाहिए. पहला, टैक्स रिटर्न फॉर्म में सेक्शन 139 (4) को सिलेक्ट करें और जुर्माने की उपयुक्त राशि, पेनल्टी पर ब्याज और बकाया टैक्स को चुकाएं.

आईटीआर नहीं भरने पर क्या होगा…

सुरेश सुराना बताते हैं कि अगर आयकरदाता ने समय रहते आईटीआर फाइल नहीं किया तो इनकम टैक्स विभाग को अधिकार है कि अनरिपोर्टेड इनकम के 50 फीसदी के बराबर टैक्सपेयर पर फाइन लगा दे. अगर विभाग को ऐसा लगता है कि आईटीआर जानबूझ कर नहीं भरा गया है तो डिफॉल्टर को 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है. अगर टैक्स चोरी की रकम 25 लाख रुपये से कम है तो जेल 3 महीने से लेकर 2 साल के भीतर की होगी.

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