नागरिकता कानून लागू करने पर रोक नहीं, SC का केंद्र को नोटिस

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नागरिकता संशोधन कानून 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून पर रोक लगाने से इनकार किया। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 को चुनौती देने वाली दलीलों पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इन मामलों की सुनवाई कर रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जनवरी के दूसरे सप्ताह तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने के लिए 59 याचिकाएं दायर की गई जिसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर को नागरिकता संशोधन बिल (CAB) 2019 को अपनी मंजूरी दे दी​ जिससे यह कानून बन गया। CAB राज्यसभा से 11 दिसंबर को पास हुआ था जबकि लोकसभा से यह 9 दिसंबर को पास हुआ था। इस कानून के बनने को लेकर देशभर में विरोध चल रहा है।

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