‘तीन तलाक’ SC कोर्ट का फैसला सराहनीय : शिवराज

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक को ‘असंवैधानिक’ करार दिए जाने और केंद्र सरकार को छह माह के भीतर इस संबंध में कानून बनाने के आदेश का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट कर कहा, “हम सर्वोच्च न्यायालय के तीन तलाक पर दिए गए आदेश का स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में जल्द से जल्द कानून पारित किया जाए।”

इस संबंध में कानून बनाने का आदेश दिया है

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, “तीन तलाक जैसी प्रथाएं हमारी बहनों, बेटियों के लिए मानसिक व सामाजिक प्रताड़ना के समान हैं एवं आधुनिक भारतीय समाज के विकास में भी बाधक हैं।”गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने दो के मुकाबले तीन मतों से तीन तलाक को असंवैधानिक ठहराते हुए केंद्र सरकार को छह माह के भीतर इस संबंध में कानून बनाने का आदेश दिया है।

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कानूनी रूप से प्रतिबंधित और इसे शरियत से भी मंजूरी नहीं

आपको बता दे कि आज ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है।न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन और न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने कहा कि तीन तलाक इस्लाम का मौलिक रूप से हिस्सा नहीं है, यह कानूनी रूप से प्रतिबंधित और इसे शरियत से भी मंजूरी नहीं है।

मतभेदों को भूलकर इससे संबंधित कानून बनाएं

वहीं, प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर और न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर ने कहा कि तीन तलाक इस्लामिक रीति-रिवाजों का अभिन्न हिस्सा है और इसे संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है।न्यायमूर्ति खेहर ने अपने फैसले में संसद से इस मामले में कानून बनाने की अपील की।उन्होंने अगले छह माह के लिए तीन तलाक पर रोक लगा दी। साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने मतभेदों को भूलकर इससे संबंधित कानून बनाएं।

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