Karnataka News: कर्नाटक में कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ के रिलीज का रास्ता अब पूरी तरीके से साफ हो चुका है. जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को फटकार लगाते हुए कड़ी आलोचना की है. साथ ही कोर्ट ने फिल्म ‘ठग लाइफ’ की रिलीजिंग की अनुमति देने का एक बड़ा आदेश दिया है. अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को उसके कर्तव्यों को याद दिलाते हुए कहा कि, राज्य का फर्ज और जिम्मेदारी होती है कि वह उस भीड़ को नियंत्रित करे जो लोगों को धमकाती हैं. साथ ही कमल हासन की फिल्म ‘ठग लाइफ’ की स्क्रीनिंग में बाधा बनने वालों के खिलाफ जल्द से जल्द बड़ी कार्रवाई करे.
“फिल्म रिलीजिंग के दौरान सिनेमाघरों में सुरक्षा मुहैया “
वहीं कमल हासन की फिल्म मामले में सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ‘अगर धमकियां दी जाएंगी, तो कौन थिएटर जाएगा ?’ कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है. दाखिल हुए हलफनामें में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उसने फिल्म की रिलीज पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है. यहां तक कि, कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह फिल्म के निर्माताओं और कलाकारों को सुरक्षा देने के लिए तैयार है.
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जिसके बाद भी फिल्म निर्माता फिल्म की विश्वव्यापी रिलीज के दो हफ्ते बाद भी राज्य में इसे रिलीज करने को लेकर हिचकिचा रहे हैं. इन सभी दलीलों को सुनने के बाद से जस्टिस उज्जल भुइयां और मनमोहन की बेंच ने राज्य सरकार के इस आश्वासन को दर्ज किया कि, कर्नाटक में फिल्म दिखाए जाने पर किसी प्रकार की दंगा होने की आशंका के चलते सिनेमाघरों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाएंगी.
“फिल्म की रिलीज में न आए कोई बाधा”
राज्य में कमल हासन की फिल्म को लेकर लोगों की भावनाएं उफान पर हैं. इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यह भावनाओं के आहत होने का मुद्दा है. इसका कोई अंत नहीं होगा. क्या इनकी वजह से फिल्में बंद होनी चाहिए ? क्या स्टैंड-अप कॉमेडियंस को रोका जाना चाहिए ? कवियों को कविताएं नहीं सुनानी चाहिए ? भारत में भावनाओं के आहत होने का कोई अंत नहीं होगा.’ जिसे लेकर कोर्ट ने सिद्धारमैया सरकार से फिल्म की रिलीज के लिए खतरा बनने वाले किसी भी ‘विभाजनकारी तत्व’ को रोकने का आदेश दिया है.