High Court: संभल जामा मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सिविल रिवीजन पिटीशन की खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से अब यह साफ हो गया है कि संभल की जिला अदालत में सर्वे का मुकदमा आगे चलेगा. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया है. 13 मई को मस्जिद कमेटी की सिविल रिवीजन पिटीशन पर बहस पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
मुस्लिम पक्ष ने दी थी कोर्ट के फैसले को चुनौती
बता दे कि,संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर मस्जिद कमेटी द्वारा सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की गई थी. मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमें की पोषणीयता को चुनौती दी थी. मस्जिद कमेटी ने 19 नवंबर 2024 के सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती थी.
कल्की अवतार पर बनया गया था मंदिर
एडवोकेट हरि शंकर जैन और सात और लोगों ने संभल के सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि संभल में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण शहर के कोट गर्वी इलाके में स्थित एक मंदिर को तोड़कर किया गया था. वादी के मुताबिक, यह मंदिर समर्पित था.
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नवंबर में हुआ था सर्वे…
गौरतलब है कि संभल की शाही जामा मस्जिद बनाम श्री हरिहर मंदिर मामले में 24 नवंबर को महंत ऋषिराज की याचिका पर अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने कोर्ट में अपील की थी. सिविल कोर्ट के बाद मस्जिद बनाम मंदिर मामला हाईकोर्ट पहुंच गया.
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बता दें बीते साल नवंबर में मस्जिद का सर्वे हुआ था जिसका मस्जिद कमेटी ने विरोध किया. यह सर्वे स्थानीय अदालत के आदेश पर हुआ था. सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट्स स्थानीय अदालत में कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में जमा कर दी गईं थीं.