1984 सिख दंगों में सज्जन कुमार दोषी, कोर्ट ने सुनाया फैसला…

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख दंगों के आरोपी सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है. सज्जन कुमार की सजा पर 18 फरवरी को फैसला होगा. यह मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है. सजा पर बहस के लिए मामला 18 फरवरी को सूचीबद्ध किया गया है.

तिहाड़ जेल में हैं बंद…

बता दें कि सज्जन कुमार कांग्रेस के पूर्व सांसद है और उन्हें 1984 सिख दंगों का आरोपी पाया गया है. इस समय सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में बंद हैं. इससे पहले सज्जन कुमार वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए. यह केस 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता और बेटे की हत्या से संबंधित है.

पिता- पुत्र की थी हत्या…

बता दें कि यह मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता और बेटे की हत्या से संबंधित है. इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है. आरोप है कि उनके उकसावे पर भीड़ ने पिता-पुत्र को जिंदा जला दिया. इसके बाद पीड़ितों के उनके घर में लूटपाट की और मकान में मौजूद दूसरे लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था.

2021 में तय हुए थे आरोप…

बताया जा रहा है कि इस मामले में पंजाबी बैग में मामला दर्ज किया गया था. हालांकि बाद में इसे एक जांच दल ने छानबीन का जिम्मा संभाल लिया था. 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने कुमार के विरुद्ध आरोप तय किए. उनके खिलाफ ‘प्रथम दृष्टया मामला सही पाया गया था. कहा गया था कि उस दौरान घातक हथियार लिए भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का बदला लेने के लिए बड़े पैमाने पर लूटपाट, आगजनी और सिखों की संपत्ति को नष्ट किया था

2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

सज्जन कुमार के खिलाफ पहले से ही कई आरोप हैं, जिनमें दंगा, हत्या और डकैती के आरोप शामिल हैं. उन्हें भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है. इससे पहले, दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी. 1984 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़के थे.

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