Pan Card को Aadhaar से लिंक कराने की समय सीमा फिर बढ़ी, जानें क्या है नई डेडलाइन

0

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। देश के दो सबसे जरूरी दस्तावेजों पैन कार्ड व आधार कार्ड को आपस में लिंक कराने के अंतिम तारीख 31 मार्च 2022 कर दी गई है।

पहले आप 31 मार्च 2022 तक इन दोनों अहम डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे के साथ लिंक करवा सकते हैं। इससे पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रही थी। लेकिन अब सरकार ने इन दस्तावेजों को आपस में लिंक कराने की डेडलाइन छह महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

31 मार्च 2022 है डेडलाइन-

press release aadhaar pan link

इसकी डेडलाइन बढ़ाने के साथ ही आयकर कानून के तहत जुर्माना प्रक्रिया पूरी करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर भी 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने बेनामी संपत्तियों के लेनदेन पर सक्षम प्राधिकार द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की आखिरी तारिख भी बढ़ा दी गई है।

हालांकि किसी भी असुविधा से बचने के लिए जल्द से जल्द इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करवा लेना चाहिए। अगर आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो 50,000 या अधिक के बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर निवेशकों को 10,000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है।

हो सकती हैं ये सारी परेशानियां-

pan aadhaar linking

यही नहीं अगर ये दोनों आपस में लिंक नहीं हैं तो बैंक द्वारा डबल टीडीएस काटा जा सकता है। अगर अभीतक आपने अपने पैन को आधार से नहीं लिंक कराया है तो आपको काफी परेशानियां हो सकती हैं।

इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA तहत आपका पैन आधार से नहीं लिंक होने पर आपके पैन कार्ड को इनवैलिड माना जाएगा। इसके अलावा लिंक नहीं होने पर आप अपना ITR फाइल भी नहीं कर पाएंगे। आपका टैक्स रिफंड भी फंस सकता है। अगर आप इन सब परेशानियों से बचाना चाहते हैं तो तुरंत अपने पैन को आधार से लिंक करें।

यह भी पढ़ें: इस नंबर पर कॉल करते ही आधार से लिंक हो जाएगा मोबाइल नंबर

यह भी पढ़ें: पहली बार NPR में शामिल होगा आधार, डीएल, PAN, पासपोर्ट का डाटा

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हेलो एप्प इस्तेमाल करते हैं तो हमसे जुड़ें।)

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. AcceptRead More