बनारस में अनलॉक-3 के मद्देनजर जारी की गई नई गाइडलाइन, फिर से पुरानी व्यवस्था लागू

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वाराणसी। कोरोना महामारी के मद्देनजर अनलॉक-3 की घोषणा कर दी है। यूपी सरकार के बाद अब वाराणसी जिला प्रशासन ने भी गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइडलाइन के मुताबिक एक बार फिर से हफ्ते में पांच दिनों तक दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक दुकानें खुली रहेंगी। जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी।

ये है नई गाइडलाइन

इस दौरान हॉटस्पाट और कन्टेनमेंट जोन में सभी दुकानें और निजी कार्यालय बन्द रहेंगे। सभी प्रकार की दुकानों के खोले जाने समय अब सुबह नौ बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया निषिद्ध रहेगा। इस दौरान बैंक, दवाईयां, दूध, सब्जी, कूरियर, दवा की रिटेल दुकानें, सब्जी मण्डी, पेट्रोल पम्प को सप्ताह के 2 बन्दी वाले दिनों में भी सुबह 9 बजे शाम 5 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। यह नया आदेश 15 अगस्त तक प्रभावी होगा।

रक्षाबंधन और बकरीद के लिए ये है गाइडलाइन

इस दौरान एक से तीन अगस्त के बीच बकरीद और रक्षाबंधन त्यौहार के मद्देनजर मिठाई, बेकरी, पशु विक्रय व राखी विक्रय की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि इन त्यौहारों पर सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक-सामाजिक कार्यक्रम, जानवरों की कुर्बानी आदि को प्रतिबन्धित किया जाता है। ईदगाह या मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। इन दिवसों पर कोई भी सार्वजनिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम कहीं भी सार्वजनिक रूप से किसी स्थान पर भीड़ एकत्रित करके नहीं किया जायेगा। जो भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे, वे निजी रूप से आयोजित किये जायेंगे।

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