विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई 30 सितंबर को

अब्बास के खिलाफ गैंगस्टर का यह मुकदमा दर्ज

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चित्रकूट जेल कांड मामले में कथित आरोपी विधायक अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 सितंबर को सुनवाई करेगा. अब्बास अंसारी ने चित्रकूट जेल कांड और गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में जमानत की मांग की है. अब्बास और उसके गैंग के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ गैंगस्टर का यह मुकदमा दर्ज किया गया है.

कपिल सिब्बल ने किया था विरोध

पिछली सुनवाई में अब्बास अंसारी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने विरोध करते हुए कहा था कि दो मामलों को छोड़कर सभी मामलों में अब्बास अंसारी को जमानत मिल चुकी है. उन्हें उम्मीद है कि अगर इन दो मामलों में भी आने वाले समय में जमानत मिल जाती है तो, अब्बास अंसारी को गैंगस्टर मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है. लिहाजा विधायक अब्बास अंसारी को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया जाए.

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अब्बास पर यह लगाया गया है आरोप

अब्बास अंसारी पर आरोप है कि वह चित्रकूट जेल में अपनी पत्नी से गैरकानूनी तरीके से मुलाकात करता था. उस मामले में अब्बास अंसारी सहित पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी. इसमें जेल कैंटीन ठेकेदार, निकहत सहित अन्य के खिलाफ पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी. इस मामले में जेल अधीक्षक, डिप्टी जेलर, वार्डन के अलावा अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था. इनमें से गिरफ्तार किए गए कुछ लोग जमानत पर रिहा हो चुके हैं.

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पुलिस ने इस मामले में अब्बास अंसारी, कैंटीन ठेकेदार कर्वी का रहने वाला नवनीत सचान, निकहत का ड्राइवर नियाज अंसारी, समाजवादी पार्टी के नेता फराज खान और खातों में पैसा ट्रांसफर करने वाले वाराणसी के शहबाज आलम खान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. बता दें कि 10 फरवरी 2023 को चित्रकूट के डीएम अभिषेक आनंद, एसपी वृंदा शुक्ला ने जेल में छापेमारी कर निकहत अंसारी को मौके से पकड़ लिया था.

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