गाजीपुर: माफिया मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना

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यूपी के गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने वर्ष 1996 में गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज हुए 5 मामले में पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एमपी-एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ने ये सजा सुनाई. सजा सुनते ही मुख्तार अंसारी रो पड़ा. मुख्तार अंसारी के साथ ही भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है. मुख्तार को अभी तक किसी भी मामले में सज़ा नहीं हुई है, लिहाजा वह इस केस में भी बरी किए जाने की दुआएं कर रहा था.

दरअसल, फैसले से पहले ही मुख्तार सुबह से घबराया नजर आ रहा था. उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थीं. मुख्तार अंसारी ने ईडी के अफसरों से केस का फैसला आने तक आज पूछताछ नहीं करने का अनुरोध किया था. सूत्रों के मुताबिक, ईडी के अफसरों ने मुख्तार की इस अपील को मान लिया और गुरुवार तक उससे पूछताछ शुरू नहीं की गई.

हालांकि, बुधवार देर रात शुरू हुई पूछताछ गुरुवार सुबह करीब 04:30 बजे तक हुई. मुकदमे का फैसला अपने पक्ष में होने के लिए मुख्तार सुबह से ही दुआएं कर रहा था. मुख्तार ने सुबह से कई बार इबादत की. उसने खुदा की बारगाह में सजदे कर दुआ मांगी. इसके साथ ही तस्वीह पर तिलावत की. मुख्तार ने सुबह का नाश्ता भी ठीक से नहीं किया.

मुख्तार के खिलाफ वाराणसी में 31 साल पहले हुए कांग्रेस नेता अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय मर्डर केस और एडिशनल एसपी पर हुए जानलेवा हमले समेत 5 मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी. मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर के एक दूसरे मुकदमे में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है.

वहीं, 26 वर्ष पुराने बहुचर्चित मुहम्मदाबाद कोतवाली के उसरी चट्टी हत्याकांड में अभियोजन की तरफ से बीते मंगलवार को गवाह इजराइल अंसारी का बयान दर्ज हुआ. आरोपियों के अधिवक्ता द्वारा जिरह भी अंकित किया गया. 20 दिसंबर को अगली तिथि नियत की गई है. साथ ही मुख्तार अंसारी का बयान कराने के लिए न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया कि वादी मुकदमा मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत रूप से 20 दिसंबर को न्यायालय में उपस्थित करें. आदेश की एक प्रति जिला कारागार बांदा को भेजने का आदेश दिया. साथ ही कहा कि नियत तिथि पर किसी प्रकार का स्थगन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

 

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